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थानेदार संतोष रजक की अग्रिम बेल पर सुनवाई

धनसार: उत्तर प्रदेश के चमड़ा व्यवसायी नाजीम को जान मारने की नीयत से गोली मारने के मामले में आरोपित हरिहरपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार रजक की ओर से दायर अग्रिम जमानत अरजी पर सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में हुई. अदालत ने उभय […]

धनसार: उत्तर प्रदेश के चमड़ा व्यवसायी नाजीम को जान मारने की नीयत से गोली मारने के मामले में आरोपित हरिहरपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार रजक की ओर से दायर अग्रिम जमानत अरजी पर सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी की मांग की. अभियोजन की ओर से अपर लोग अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकरर्र कर दी.
विदित हो कि 14 जून 16 को रात दो बजे नाजीम अपने ट्रक संख्या यूपी जेड1ए-3080 पर चमड़ा लोड कर राजगंज थाना क्षेत्र के जीटी रोड से जा रहे थे. तभी हरिहरपुर थानेदार संतोष रजक कुछ सहयोगियों के साथ पहुंचे और ट्रक को रोकने का प्रयास किया. जब ट्रक नहीं रुका तो जीप से ट्रक का पीछा कर चालक सह मालिक नाजीम को गोली मार दी, जिससे व जख्मी हो गया. उसका इलाज दुर्गापुर मिशन अस्पताल में कराया गया. बाद में खलासी नफीस ने घर वालों को फोन पर बताया कि पुलिसवालों ने नाजीम को गाेली मार दी है और पैसा छीन लिया है. घटना के बाद नाजीम के छोटा भाई मो जाकीर ने राजगंज थाना में कांड संख्या 27/16 भादवि की धारा 307, 379, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कराया.
मटकुरिया गोली कांड की हुई सुनवाई : मटकुरिया गोली कांड की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत में हुई. अदालत में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक व उनके पुत्र हुबान मल्लिक द्वारा उच्च न्यायालय में दायर क्रिमिनल रिविजन संख्या 1239/16 दिनांक 4/28/11/16 पर झारखंड उच्च न्यायालय से पारित आदेश की मूल सच्ची प्रतिलिपि दायर की गयी. अदालत ने आरोप गठन की अगली तिथि 22 दिसंबर निर्धारित कर दी. विदित हो कि 27 अप्रैल 11 को बीसीसीएल व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम झारखंड उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में मटकुरिया कोल बोर्ड कॉलोनी में बीसीसीएल आवास को कब्जा मुक्त कराने गये. तभी आंदोलनकारी व पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गयी. जिसमें चार लोग मारे गये थे.
फोरम ने एलआइसी को राशि भुगतान का दिया आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादी जोड़ापोखर निवासी शिवपूजन राम के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षीगण शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा-1 धनबाद व एचडीओ हजारीबाग जीवन बीमा निगम को निर्देश दिया के वे तीस दिनों के अंदर ग्यारह हजार चार सौ रुपये नौ फीसदी वार्षीक ब्याज के साथ परिवादी को भुगतान करे. यदि समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करते है तो उन्हें दस फीसदी वार्षिक सूद की दर से वास्तविक भुगतान की तिथि तक करना होगा. फोरम ने विपक्षीयों को वाद खर्च व मानसिक परेशानी के लिए तीन हजार भुगतान का भी आदेश दिया. विदित हो कि परिवादी एलआइसी का सर माइबल मेनिफीट पालिसी लिया. समय पूरा होने के बाद भी उसको भुगतान नहीं किया. 30 अप्रैल 14 को परिवादी ने इसकी सूचना विपक्षी को दी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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