सुरेश हत्याकांड में नहीं हुई गवाही

धनबाद: कोयला व्यवसायी सह कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. पुलिस ने जेल में बंद आरोपी मोनू सिंह को कोर्ट में उपस्थापन कराया. जबकि अन्य दो आरोपियों में प्रमोद लाला हाजिर व आलोक वर्मा गैर हाजिर थे. वर्मा की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 19, 2014 10:17 AM

धनबाद: कोयला व्यवसायी सह कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. पुलिस ने जेल में बंद आरोपी मोनू सिंह को कोर्ट में उपस्थापन कराया.

जबकि अन्य दो आरोपियों में प्रमोद लाला हाजिर व आलोक वर्मा गैर हाजिर थे. वर्मा की ओर से 317 का आवेदन दिया गया. केस अभिलेख साक्ष्य के लिए निर्धारित था.

अब इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को होगी. पुलिस पर हमला में अर्जी खारिज : पुलिस कस्टडी से आरोपी को छुड़ाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व पुलिस पर हमला करने के मामले में जेल में बंद बरवाअड्डा सुसनीलेवा निवासी गौतम मंडल की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई एडीजे तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी.

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