इंटक पर रोक बरकरार 23 मार्च को फिर सुनवाई

धनबाद: दिल्ली हाइकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में इंटक के किसी गुट को कोई राहत नहीं मिली. न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने जेबीसीसीआइ समेत अन्य कमेटियों की बैठक में इंटक के शामिल होने पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए 23 मार्च 2017 को सुनवाई की अगली तारीख तय की. ... इंटक ददई गुट के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 26, 2017 8:00 AM
धनबाद: दिल्ली हाइकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में इंटक के किसी गुट को कोई राहत नहीं मिली. न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने जेबीसीसीआइ समेत अन्य कमेटियों की बैठक में इंटक के शामिल होने पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए 23 मार्च 2017 को सुनवाई की अगली तारीख तय की.

इंटक ददई गुट के एनजी अरुण और तिवारी इंटक के केके तिवारी ने बताया कि ललन चौबे की याचिका को खारिज कर दिया गया. जबकि ललन चौबे ने इससे इनकार किया है. उन्होंने कहा एेसा कुछ भी नहीं है. जबकि कोर्ट ने इंटक के रेड्डी, ददई और तिवारी गुट को सारे कागजात जमा करने का निर्देश दिया. ददई दुबे ने कहा कि ललन चौबे गायब हो गये. बाकी सब अकबका गये हैं.

क्या हुआ आज
इंटक विवाद से संबधित आज पांच मामलों की सुनवाई होनी थी. लेकिन अदालत ने मुख्य मामला डब्ल्यूपी 8152-2016 की सुनवाई की. कोल इंडिया की ओर से कहा गया कि इंटक के न रहने से प्रबंधन को परेशानी हो रही है. इसलिए दोनों गुट से दो-दो प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने की इजाजत दी जाये. लेकिन कोर्ट ने इस पर चर्चा नहीं की.