खबरें अदालत की
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गांजा तस्कर को पांच वर्ष सश्रम कैद
खबरें अदालत की धनबाद : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने शनिवार को गांजा तस्करी में जोगता निवासी मनोज यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में पांच वर्ष सश्रम कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर सजायाफ्ता को नौ माह की अतिरिक्त […]
धनबाद : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने शनिवार को गांजा तस्करी में जोगता निवासी मनोज यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में पांच वर्ष सश्रम कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर सजायाफ्ता को नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने सजायाफ्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. 8 जून 16 को बाघमारा डीएसपी ने मनोज यादव के घर में छापामारी कर दो किलो गांजा बरामद किया था. जोगता थाना के अवर निरीक्षक त्रिवेणी दास ने आरोपी के खिलाफ जोगता थाना में कांड संख्या 32/16 दर्ज कराया.
बोकारो के रिटायर्ड सीपीएम ने की अग्रिम जमानत अर्जी दायर : बोकारो स्टील प्लांट के नियुक्ति घोटाले में आरोपित सीपीएम (रिटायर्ड) एके सिंह उर्फ अनिल कुमार सिंह ने शनिवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. अब उक्त याचिका पर सुनवाई 6 फरवरी 17 को होगी.
विदित हो कि वर्ष 2007-08 में बोकारो स्टील प्लांट के कतिपय अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के साथ मिलीभगत कर कुल तेरह लोगों को गलत ढंग से नौकरियां बांट दी थी. घटना के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ ने की. सीबीआइ ने आरोपितों के विरुद्ध आरसी केस नंबर 2/14 डी दर्ज किया.
व्यवसायी से रंगदारी में देवेंद्र की जमानत खारिज
शराब व्यवसायी से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित झाड़ूडीह धनबाद निवासी जेल में बंद देवेंद्र सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता जया कुमार ने बहस की. जबकि अभियोजन की ओर से प्रभारी सहायक लोक अभियोजक मो जब्बाद हुसैन ने जमानत का जोरदार विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को ऊपरी अदालत पूर्व में ही खारिज कर चुकी है. मामला 27 जुलाई 16 का है. शराब व्यवसायी हेटलीबांध झरिया के रहने वाले प्रबुद्ध कुमार सिंह ने धनबाद थाना में कांड संख्या 496/16 भादवि की धारा 387, 170, 34 के तहत दर्ज कराया था.
संतोष रजक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई, सीआइडी ने नहीं भेजी केस डायरी
चमड़े से लदे ट्रक को ले जा रहे मो. नाजीम को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित हरिहरपुर के तत्कालीन थानेदार संतोष कुमार रजक की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से सीआइडी ने केस डायरी प्रस्तुत नहीं की. अब इस मामले में सुनवाई 17 फरवरी 17 को होगी.
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