न्यायालय का आदेश, शनिचर बेसरा की जमीन होगी वापस

धनबाद: भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय ने भू-वापसी के एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि आवेदक आदिवासी शनिचर बेसरा को उनकी जमीन वापस करायी जाये. नारायणपुर मौजा के खाता संख्या 14 प्लॉट संख्या 711 की 90 डिसमिल भूमि शनिचर बेसरा के दादा सूर्या मांझी ने दलील संख्या 11380 दिनांक 11-8-62 में खरीदी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2017 7:10 AM

धनबाद: भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय ने भू-वापसी के एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि आवेदक आदिवासी शनिचर बेसरा को उनकी जमीन वापस करायी जाये. नारायणपुर मौजा के खाता संख्या 14 प्लॉट संख्या 711 की 90 डिसमिल भूमि शनिचर बेसरा के दादा सूर्या मांझी ने दलील संख्या 11380 दिनांक 11-8-62 में खरीदी थी.

इनकी जमीन पर हाईटेक नामक पेट्रोल पंप खोल दिया गया. भूमि वापसी का विगत 5 साल पहले दायर किया गया था. जमीन धनबाद-बलियापुर मुख्य मार्ग पर है. शनिचर बेसरा मजदूरी करता है. इस मामले में झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीसी को 2013 में पत्र लिखा था. महासचिव रमेश कुमार राही ने इसमें पहल की है.

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