पुलिस हमला कांड में विधायक ढुलू महतो न्यायालय में नहीं हुए हाजिर
धनबाद: बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया ऑफिस के पास पुलिस जीप पर पथराव करने के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो गैर हाजिर थे. उनकी ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया गया. अभियोजन की ओर […]
धनबाद: बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया ऑफिस के पास पुलिस जीप पर पथराव करने के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो गैर हाजिर थे. उनकी ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया गया. अभियोजन की ओर से काेई भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि तीन मार्च 17 मुकरर्र कर दी. चार सितंबर 06 को ढुलू महतो के समर्थकों ने घटना को अंजाम दिया था. मामला बाघमारा थाना कांड संख्या 419/06 से संबंधित है.
हरिजन उत्पीड़न मामले में रांची के ट्रैफिक एसपी का बयान दर्ज :
हरिजन उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में हुई. साक्षी रांची के ट्रैफिक एसपी संजय रंजन सिंह ने बयान दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि छह अप्रैल 2011 को धनबाद के पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) के पद पर पदस्थापित था. मैंने इस केस का अनुसंधान किया. उन्होंने केस डायरी में उल्लेख किये गये तथ्यों के संबंध में जानकारी दी. अभियोजन की ओर से एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक समीर सिंह चौधरी ने साक्षी को मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार मनीष ने किया.
राधेश्याम सिंह (मिश्र) व रिंकी कुमारी (एलटी) के पद पर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र केंदुआडीह में पदस्थापित थे. छह अप्रैल 2011 को आरोपी राधेश्याम सिंह ने अनुसूचित जाति के रघुवीर रजक भेलाटांड़ (जोगता) की पुत्री रिंकी कुमारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर अपमानित किया. उसके बाद केस किया गया.