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दो करोड़ के टर्नओवर पर सेल्फ एसेसमेंट

धनबाद: सालाना दो करोड़ का टर्नओवर करनेवाले डीलर अपना कर निर्धारण कर सकते हैं. हालांकि उन्हें कागजात का साक्ष्य समर्पित करना होगा. कागजात जमा करने की अंतिम तिथि आठ मार्च है. झारखंड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 35 की उप धारा (3) को संशोधित किया गया है. वैसे व्यवसायी, जिनका वार्षिक टर्नओवर दो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 23, 2017 9:03 AM
धनबाद: सालाना दो करोड़ का टर्नओवर करनेवाले डीलर अपना कर निर्धारण कर सकते हैं. हालांकि उन्हें कागजात का साक्ष्य समर्पित करना होगा. कागजात जमा करने की अंतिम तिथि आठ मार्च है. झारखंड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 35 की उप धारा (3) को संशोधित किया गया है. वैसे व्यवसायी, जिनका वार्षिक टर्नओवर दो करोड़ रुपये तक है.

धारा 29 की उप धारा (1) के अनुसार वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि के पूर्व विवरणी दाखिल कर चुके हैं. वे संशोधित विवरणी के साथ ब्याज सहित बकाये कर का भुगतान संबंधित साक्ष्य दाखिल कर चुके हैं, उन्हें इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कर निर्धारण संपन्न समझा जायेगा.

चेंबर के साथ बैठक आज: स्व कर निर्धारण को लेकर वाणिज्यकर पदाधिकारी गुरुवार को चेंबर के साथ बैठक करेंगे. स्व कर निर्धारण से संबंधित जानकारी व्यवसायियों को दी जायेगी. यह जानकारी वाणिज्यकर
संयुक्त आयुक्त वीके दुबे ने दी.

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