पाटनी बंधु को गलफरबाड़ी के केस में मिली जमानत

धनबाद. हथियार के बल पर अगवा करने और सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने धनबाद जेल में बंद पाटनी ग्रुप के डायरेक्टर कोलकाता निवासी विनय पाटनी व विवेक पाटनी को बेल दे दी है. हालांकि, करोड़ों की धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में दोनों को फिलहाल जेल में ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 21, 2017 9:31 AM
धनबाद. हथियार के बल पर अगवा करने और सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने धनबाद जेल में बंद पाटनी ग्रुप के डायरेक्टर कोलकाता निवासी विनय पाटनी व विवेक पाटनी को बेल दे दी है. हालांकि, करोड़ों की धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. चिरकुंडा (गलफबाड़ी) थाना कांड संख्या 142-16 में उन्हें जमानत मिली है. धोखाधड़ी के एक मामले में मंगलवार को पाटनी बंधु की जमानत पर न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सुनवाई होनी है. दोनों बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 166-16 में गत14 फरवरी से धनबाद जेल में बंद हैं.
हत्याकांड में तीन रिहा : भूली के मो रजा हत्याकांड के तीनों आरोपियों को एडीजे नौ की कोर्ट ने सोमवार को रिहा कर दिया. तीनों जमानत पर थे. मो शहजाद उर्फ टकला व मो कुर्बान को रिहा किया गया है.
मैथन चेकपोस्ट गड़बड़ी कांड में जमानत : मैथन चेकपोस्ट पर जाली कागजातपर वाहनों को पास कराने के मामले में बबलू चौधरी को कोर्ट ने जमानत दे दी है. बबलू को 15 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तीनों मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने बहस की.

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