सुशांतो सेनगुप्ता हत्याकांड में सुनवाई

धनबाद: सुशांतो सेनगुप्ता सहित तिहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई सोमवार को एडीजे प्रथम पीके उपाध्याय की अदालत में हुई. साक्षी काशीनाथ पासवान ने अपना बयान दर्ज कराया. सुनवाई के वक्त आरोपी हलधर महतो, सुशांतो मुखर्जी, संतोष मिश्र, प्रशांत बनर्जी, चिनू घोष व ठाकुर मांझी हाजिर थे. जबकि मो तबरेज गैरहाजिर था. उसके अधिवक्ता ने दंप्रसं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 11, 2014 10:07 AM

धनबाद: सुशांतो सेनगुप्ता सहित तिहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई सोमवार को एडीजे प्रथम पीके उपाध्याय की अदालत में हुई. साक्षी काशीनाथ पासवान ने अपना बयान दर्ज कराया. सुनवाई के वक्त आरोपी हलधर महतो, सुशांतो मुखर्जी, संतोष मिश्र, प्रशांत बनर्जी, चिनू घोष व ठाकुर मांझी हाजिर थे. जबकि मो तबरेज गैरहाजिर था. उसके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया.

अभियोजन की ओर से सीबीआइ के एपीपी मुकेश कुमार सिन्हा ने गवाह का परीक्षण कराया, जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के दीप नारायण भट्टाचार्य व अन्य अधिवक्ताओं ने किया. पांच अक्तूबर 02 को सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व डीडी पाल एंबेसडर कार से धनबाद कोर्ट से निरसा जा रहे थे तो गोपालगंज मोड़ के समीप तीनों को गोलियों से भून दिया गया. गोलीबारी में तीनों की मौत हो गयी, जबकि चालक प्रदीप तुरी बुरी तरह से जख्मी हो गया. घटना के बाद सुशांतो की मां उमा सेनगुप्ता ने निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. बाद में इस मामले की जांच सीबीआइ ने की. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. यह मामला एसटी केस नंबर 467/05 से संबंधित है.

लालू यादव हमलाकांड में 12 हाजिर
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के काफिले पर हुए हमले की सुनवाई सोमवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अभियोजन साक्ष्य बंद करने का आग्रह किया. पर अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली सुनवाई की तिथि पांच अप्रैल मुकर्रर कर दी. अशोक मंडल की ओर से संजीव सोमानी ने पैरवी की. सुनवाई के वक्त अशोक मंडल, देवकी राम महतो, गुल्लू अंसारी, मो सुलेमान, परेश चंद्र मंडल, चेतन साव, कृष्णा प्रसाद केसरी, संजय मंडल, सुनील मंडल, नवल किशोर मंडल, मो इजराइल अंसारी व ज्ञानचंद साव हाजिर थे. 29 अक्तूबर 92 को जब लालू प्रसाद यादव अपने तोपचांची से धनबाद जा रहे थे तो बरवाअड्डा मोड़ के पास उन पर हमला हुआ था.

रिश्वतखोरी में बहस पूरी
रिश्वतखोरी के एक मामले की सुनवाई एडीजे नवम अभय कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष ने अपनी बहस पूरी की. अदालत ने अभियोजन पक्ष की बहस के लिए अगली तिथि 25 मार्च निर्धारित कर दी. सुनवाई के वक्त आरोपी आइटीडीए लातेहार के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सत्येंद्र तिवारी हाजिर थे. 18 जून 88 को जब आरोपी गोला अंचल के सीओ थे, तब उन्होंने दाखिल खारिज के नाम पर मुकर महतो से छह हजार रिश्वत की मांग की थी. बाद में निगरानी ने उसे पांच सौ रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था.

गुमला डीसी नहीं हुईं हाजिर
मारपीट के एक मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी दयाराम की अदालत में हुई. वादी संतोष महतो के अधिवक्ता आदित्य कुमार ने गवाह का बयान दर्ज कराने के लिए समय की मांग की. आरोपी गुमला की उपायुक्त वीणा श्रीवास्तव गैरहाजिर थीं. उनके अधिवक्ता दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया. अब इस मामले की सुनवाई 20 मई को होगी. 14 मार्च 10 को जब वीणा श्रीवास्तव बियाडा के सचिव पद पर कार्यरत थी. तब उन्होंने काशीटांड़ गोविंदपुर निवासी संतोष महतो की जमीन पर बन रही चहारदीवारी को ध्वस्त करवा दी.

अपने दो सहयोगियों के साथ मारपीट व र्दुव्‍यवहार किया. वादी ने 15 मार्च 10 को अदालत में आरोपियों के विरुद्ध सीपी केस 462/10 दर्ज कराया. अदालत ने आरोपियों के विरुद्ध एक सितंबर 10 को भादवि की धारा 323, 341, 379 के तहत संज्ञान लिया.

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