दो की जमानत अर्जी खारिज

धनबाद: बुंदेला बस मालिक सुधीर सिंह हत्याकांड में जेल में बंद रोशन कुमार व प्रीतम सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत पर शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. बचाव पक्ष से शहनवाज ने अपना पक्ष रखा. वहीं लोक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 16, 2014 9:03 AM

धनबाद: बुंदेला बस मालिक सुधीर सिंह हत्याकांड में जेल में बंद रोशन कुमार व प्रीतम सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत पर शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई.

अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. बचाव पक्ष से शहनवाज ने अपना पक्ष रखा. वहीं लोक अभियोजक दिग्विजय मणि त्रिपाठी व सूचक के निजी अधिवक्ता जावेद ने जमानत का जोरदार विरोध किया. आरोपियों ने 18 फरवरी 14 को न्यायिक दंडाधिकारी दयाराम की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की थी. निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी पूर्व में ही खारिज कर दी थी.

मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई: प्रभारी जिला अपर व सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को मटकुरिया गोली कांड की सुनवाई हुई.अदालत ने पूर्व में ही आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था. घटना में चार लोग मारे गये व कई घायल हुए थे

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