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नाबालिग काे अगवा कर दुराचार में दस वर्ष की कैद

धनबाद: अपहरण व दुराचार में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने जेल में बंद संजू कुंडू को पोक्सो एक्ट की धारा 6 व अपहरण में दोषी पाकर दस वर्ष की कैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जबकि अन्य आरोपित गुलाम अंसारी, पिंकी कुंडू व […]

धनबाद: अपहरण व दुराचार में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने जेल में बंद संजू कुंडू को पोक्सो एक्ट की धारा 6 व अपहरण में दोषी पाकर दस वर्ष की कैद व पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जबकि अन्य आरोपित गुलाम अंसारी, पिंकी कुंडू व विक्टर अन्थोनी उर्फ विजय को भादवि की धारा 366 (ए) में सात-सात वर्ष व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सधारण कारावास की सजा काटनी होगी.

सजा के बिंदु पर अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बहस की. अदालत ने 15 मई 17 को आरोपितों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था. विदित हो कि 10 जून 15 को आरोपितों ने तोपचांची थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का अपहरण शादी की नीयत से कर लिया था. संजू ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने 17 जून 15 को तोपचांची थाना में कांड संख्या 108/15 दर्ज कराया.

सुशांतो मर्डर केस में ड्राइवर के भाई का बयान दर्ज : फारवर्ड ब्लॉक नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व डीडी पाल की हत्या के मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से साक्षी प्रदीप तुरी (ड्राइवर) के चचेरे भाई झुपर तुरी उर्फ झुपरा तुरी ने अपना बयान दर्ज कराया. अदालत में आरोपी हलधर महतो, प्रशांतो बनर्जी व ठाकुर मांझी हाजिर थे. साक्षी झुपर तुरी ने बताया कि यह घटना पंद्रह वर्ष पूर्व की है. डेढ़ दो बजे दिन में मैं अपने घर पर था तभी प्रदीप तुरी (ड्राइवर) की मां आयी और बोली कि सुशांतो सेनगुप्ता की गाड़ी प्रदीप तुरी चला रहा था. गाेली कांड में उसको भी चोट लगी है. वह सेंट्रल हॉस्पिटल में भरती है. चलकर उसकी देखभाल कीजिए. जब मैं वहां गया तब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी. उसका बयान लेने के बाद उसका हस्ताक्षर लिया. बाद में मेरा भी हस्ताक्षर उक्त कागजात पर कराया. अभियोजन की ओर से सीबीआइ लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपनारायण भट्टाचार्य ने किया.
अपहरण व दुष्कर्म में मामा रिहा, भांजा दोषी करार : नाबालिग कॉलेज छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने महुदा निवासी जेल में बंद दिलीप बाउरी (मामा) काे साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया, जबकि रूपलाल बाउरी (भांजा) को भादवि की धारा 363, 366, 376 में दोषी करार दिया. अदालत 19 मई 17 को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनायेगी.
क्या है मामला : 12 दिसंबर 14 को इंटर की छात्रा घर से कॉलेज जाने के लिए निकली. तभी रूपलाल बाउरी उसका अपहरण कर अपने मामा दिलीप बाउरी के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने बाघमारा (महुदा) थाना में आरोपीद्वय दिलीप बाउरी व रूपलाल बाउरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.
जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी मामले में हुई सुनवाई : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले की सुनवाई बुधवार को एसडीजेएम विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने साक्ष्य की अगली तिथि निर्धारित कर दी. अदालत में जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी व डॉ सबा अहमद समेत कई आरोपी गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. विदित हो कि 10 अप्रैल 14 को बाबूलाल मरांडी को डॉ सबा अहमद के पक्ष में बाघमारा के पोलो ग्राउंड में चुनावी सभा को संबाेधित करना था. लेकिन उन्होंने निर्धारित अवधि के बाद 3.50 बजे सभा को संबांधित किया.
प्रमोद हत्याकांड : सीबीआइ के दो गवाह होस्टाइल
कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह की हत्या के मामले में सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक राजन दहिया ने साक्षी द्वय तपन कुमार सेन व फनीश कुमार सिंह की गवाही करायी. लेकिन दोनों गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सहदेव महतो व पीके घोषाल ने गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी सरायढेला थाना के तत्कालीन थानेदार एमपी खरवार, अयूब, अरशद व हीरा खान उपस्थित थे.
कोर्ट ने डॉक्टर को दिया गिरफ्तार करने का आदेश
निमाई महतो हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. केस साक्ष्य के लिए निर्धारित था. लेकिन अभियोजन साक्षी चास के डाॅक्टर रविशंकर को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं कर सका. अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए चास पुलिस को आदेश दिया कि वह डॉक्टर रविशंकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर कराये. डॉ के खिलाफ डीजीपी को भी पत्र लिखकर गवाही कराने को कहा गया है. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 29 मई 17 मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 14 सितंबर 15 को निमाई महतो कतरी नदी से स्नान कर बाइक से घर जा रहा था. तब अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद मृतक की पत्नी रातो देवी ने राजगंज थाना में कांड संख्या 58/15 दर्ज कराया. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी शशिकांत शर्मा हाजिर था. यह मामला एसटी केस नंबर 60/16 से संबंधित है. इस केस में कंचन महतो अब भी फरार है.

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