कार्रवाई: जीटी रोड पर ट्रक चालक से फरजी मुठभेड़ का मामला, दारोगा संतोष रजक के खिलाफ दर्ज होगा केस

धनबाद: सीआइडी एडीजी अजय कुमार ने प्राथमिकी का आदेश सीआइडी एसपी को दिया है. सीआइडी की ओर से दर्ज केस में दारोगा संतोष रजक के साथ उन दो लोगों को भी नामजद किया जायेगा, जिन्होंने जीटी रोड पर पुलिस व ट्रक चालक की कथित मुठभेड़ में गवाह बने थे. ये हैं पुलिस के ही एसपीओ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2017 8:28 AM
धनबाद: सीआइडी एडीजी अजय कुमार ने प्राथमिकी का आदेश सीआइडी एसपी को दिया है. सीआइडी की ओर से दर्ज केस में दारोगा संतोष रजक के साथ उन दो लोगों को भी नामजद किया जायेगा, जिन्होंने जीटी रोड पर पुलिस व ट्रक चालक की कथित मुठभेड़ में गवाह बने थे. ये हैं पुलिस के ही एसपीओ राम सिंह व हरिचरण. आर्म्स एक्ट व धारा 120 (बी) भादवि के तहत केस दर्ज होगा. केस में तत्कालीन बाघमारा डीएसपी मजरुल होदा पर भी अनुसंधान के दौरान शिकंजा कस सकता है. सीआइडी जांच में तोपचांची थाना में मुठभेड़ के संबंध में दर्ज कांड संख्या 98-16 असत्य पाया गया है.
एडीजी ने बाघमारा डीएसपी मजरुल होदा, तोपचांची पुलिस अंचल के इंस्पेक्टर डीके मिश्रा व हरिहपुर के तत्कालीन थानेदार संतोष रजक के खिलाफ मामले में अलग से प्रोसिडिंग चलाने का भी निर्देश दिया है. एफएसएल जांच में खुलासा हुआ है कि ट्रक चालक के सिर में जो गोली लगी थी, वह संतोष रजक की पिस्टल से ही चली थी. अब राजगंज थाना कांड संख्या में भी संतोष रजक नामजद हो जायेंगे जो अज्ञात पुलिस वालों पर दर्ज है.
सीआइडी तोपचांची थाना कांड संख्या 98-16 (संतोष रजक की शिकायत पर दर्ज), राजगंज थाना कांड संख्या 27-16(जख्मी ट्रक चालक के भाई की शिकायत पर दर्ज) व तोपचांची थाना में उमेश कच्छप की फांसी लगाने से संबंधित यूडी केस की सीआइडी जांच कर रही है. तोपचांची 98-16 की जांच पूरी हो गयी है.

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