धनबाद : कॉलेज जाने के दौरान चौदह वर्षीया इंटर छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने महुदा निवासी रूप लाल बाउरी को भादवि की धारा 363 में तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, 366 में पांच वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादवि की धारा 376 में सात वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सभी सजा एक साथ चलेगी. अदालत ने आरोपित के मामा दिलीप बाउरी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. सजायाफ्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
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छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म में सात साल कैद
धनबाद : कॉलेज जाने के दौरान चौदह वर्षीया इंटर छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने महुदा निवासी रूप लाल बाउरी को भादवि की धारा 363 में तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, 366 […]
क्या है मामला : नाबालिग छात्रा 12 दिसंबर 14 को घर से महुदा कॉलेज जाने के लिए निकली. तभी रूपलाल बाउरी उसका अपहरण कर अपने मामा दिलीप बाउरी के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता अपने घर लौट कर सारी बात अपने पिता से बतायी. पिता ने बाघमारा (महुदा) थाना में मामला दर्ज कराया.
जगरनाथ महतो मामले में नहीं हो सका सफाई बयान दर्ज : चंद्रपुरा में ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर रेल रोको मामले की सुनवाई मंगलवार को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत में हुई. अदालत में झामुमो के डुमरी विधायक जगरनाथ महतो हाजिर थे. जबकि कुछ आरोपी गैरहाजिर थे. इस कारण आरोपियों का सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 6 जून 17 निर्धारित कर दी. यह घटना वर्ष 2011 की है.
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