मामला जनहित याचिका में तब्दील, मुख्य सचिव डीजीएमएस, सीसीएल, बीसीसीएल को नोटिस

रांची : झरिया में पिता-पुत्र के जमींदोज होने की घटना को झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. साथ ही मुख्य सचिव, डीजीएमएस, सीसीएल, बीसीसीएल को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है. सरकार से पूछा गया है कि इस तरह की घटना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 26, 2017 6:35 AM

रांची : झरिया में पिता-पुत्र के जमींदोज होने की घटना को झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. साथ ही मुख्य सचिव, डीजीएमएस, सीसीएल, बीसीसीएल को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है. सरकार से पूछा गया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो,

इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं. जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने गुरुवार को अखबारों में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने अदालत के सहयोग के लिए अधिवक्ता प्रशांत पल्लव को एमिकश क्यूरी नियुक्त किया है. वेकेशन कोर्ट के बाद इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में होगी.

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