धनबाद.
शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी वर्द्धमान निवासी आकाश डोम को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 13 जून को होगा. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में नौ जनवरी 2020 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में आरोप था कि छह जनवरी 2020 को पीड़िता की मां को फोन करके आकाश ने कहा : तुम्हारी बेटी को लेकर भाग गये हैं. खोजबीन मत करना वरना अंजाम बुरा होगा. पुलिस ने पांच फरवरी 2020 को पीड़िता को बरामद किया था. सुनवाई के दौरान आकाश फरार हो गया. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने फैसला सुनाया.यह भी पढ़ें
मटकुरिया गोलीकांड में संयुक्त सचिव हुए हाजिर, बयान दर्ज :
मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने धनबाद के पूर्व एसडीओ व मामले के सूचक जार्ज कुमार की हाजिरी गवाही के लिए दी. उनका प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने किया. जार्ज कुमार वर्तमान में संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग के पद पर कार्यरत हैं. 28 मई 2024 को जॉर्ज कुमार की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी. उनका प्रति परीक्षण बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया जा सका था. अदालत को दिये बयान में उन्होंने घटना का समर्थन किया. गवाह ने आरोपी मन्नान मल्लिक व नीरज सिंह की पहचान की. हालांकि अन्य आरोपियों को पहचानने से इनकार किया. अदालत ने अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 जून 2024 निर्धारित कर दी.हरिजन उत्पीड़न मामले में मझिया को नहीं मिली जमानत :
हरिजन उत्पीड़न व जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी जेल में बंद मुकेश कुमार महतो उर्फ मझिया महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवीशरण सिन्हा ने बहस की. वहीं एससी/एसटी के विशेष लोक अभियोजक जयदेव बनर्जी ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है