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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म में मुजरिम को 20 वर्ष कैद

आरोप है कि शिक्षक पीड़िता को अपने साथ जबरन ट्रेन से रांची ले गया. वहां किराया के मकान में उसे तीन माह रखा और और उसके साथ दुष्कर्म किया.

धनबाद : शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मुजरिम लाला टोला श्यामडीह निवासी शिक्षक रोहित कुमार लाला उर्फ बासुदेव श्रीवास्तव को भादवि की धारा 366 में सात वर्ष कैद व पांच हजार जुर्माना, वहीं पोक्सो एक्ट की धारा छह में 20 वर्ष सश्रम कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. अदालत ने छह मार्च को उसे दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए सात मार्च की तारीख निर्धारित की थी. प्राथमिकी पीड़िता की बहन की शिकायत पर कतरास थाने में 16 अक्टूबर 2021 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 12 अक्टूबर 2021 को सुबह 10:00 बजे पीड़िता अपने दोस्त के साथ घर जा रही थी, तो आरोपी शिक्षक ने रास्ते में उसे धमकी दी कि तुम्हारे-भाई और बाप को मार देंगे. आरोप है कि शिक्षक पीड़िता को अपने साथ जबरन ट्रेन से रांची ले गया. वहां किराया के मकान में उसे तीन माह रखा और और उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को रांची से गिरफ्तार किया था.

रंजय हत्याकांड में भाई संजय का बयान दर्ज, कहाराजा ने फोन कर कहा था कि रंजय को गोली मार दी गयी है

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. रंजय के भाई संजय सिंह का बयान अदालत में दर्ज किया गया. संजय सिंह नीरज हत्याकांड में जेल में बीते सात वर्ष से बंद है. उसे गवाही के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट में लाया गया था. अदालत को दिये बयान में संजय ने कहा कि 29 जनवरी 2017 की शाम 5:30 बजे वह मेंशन में था. राजा यादव ने उसे फोन कर कहा कि रंजय को बिग बाजार के पास चाणक्य नगर जाने वाले रास्ते में गोली मार दी गयी है. वह वहां गया और राजा यादव तथा अन्य के सहयोग से रंजय को टेंपो से सेंट्रल अस्पताल ले गये, वहां पर रंजय को मृत्त घोषित कर दिया गया था. राजा यादव ने बताया था कि गोली मारने वाले दो लोग थे जो जींस और कला शर्ट पहने हुए थे. संजय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किए गए नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा की पहचान की और कहा कि बाद में उसे पता चला कि हर्ष सिंह और नंदकिशोर सिंह ने रंजय की हत्या की है. संजय ने कहा कि घटना के पहले रंजय सिंह ने उससे कहा था कि हर्ष सिंह ने कंबाइंड बिल्डिंग के पास उसे जान मारने की धमकी दी थी. सुनवाई के दौरान दुमका जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को अदालत मे वीसीएस से पेश किया गया, जबकि हर्ष सिंह अनुपस्थित थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक समीत प्रकाश ने गवाह का मुख्य परीक्षण कराया जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने कया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च 2024 निर्धारित कर दी है.

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