तीन अधिवक्ताओं पर नहीं चलेगा हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा
विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत खारिज किया मुकदमा
धनबाद.
धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार रजक द्वारा तीन अधिवक्ताओं पीएन सिंह ,पीके ओझा व विनीत कुमार वर्मा के खिलाफ किये गये हरिजन उत्पीड़न के मुकदमा को गुरुवार को एससी/एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दी है. ज्ञात हो कि अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार रजक ने धनबाद एससी /एसटी थाना में तीनों अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी कांड संख्या 01/ 2022 दर्ज करायी थी. पुलिस अधीक्षक (नगर) ने तीन बार सूचक को नोटिस भेज कर गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, लेकिन वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकें. अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान उपरांत अंतिम प्रतिवेदन अदालत में समर्पित कर दिया. बाद में सूचक को अदालत ने भी नोटिस जारी किया. इसके बाद शिकायतकर्ता अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार रजक ने पुलिस केस में एफआरटी आने के बाद 11.12.2023 को एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में प्रोटेस्ट कम कंप्लेंट पिटीशन (एससी/एसटी 92/2023) दायर किया था.लाला हत्याकांड, गवाह पेश करने का आदेश :
जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. जिला व सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत ने अपर लोक अभियोजक को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की गोली मारकर हत्या 12 मई 2021 को दोपहर करीब तीन बजे की गयी थी. जब्बार मस्जिद के पास दिनदहाड़े अपराधियों ने लाला खान को गोली मारी थी. घटना स्थल पर ही उसकी माैत हो गयी थी. लाला खान के साले शहबाज आलम ने 13 मई 2021 को बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अब इस मामले में सुनवाई 30 मई 2024 को होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है