धनसार.
धनसार थाना क्षेत्र डहुवाटांड़ के विधवा महिला मोती सुंदर देवी ने वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट कर जबरन जमीन को हड़पने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है. साथ ही धनसार थाना पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है. महिला ने लिखित शिकायत में कहा है कि वह डहुवाटांड़ में अपनी जमीन पर कंटीले तार व सीमेंट के पिलर से घेराबंदी कर 18 वर्षों से खेती करती आ रही है. एक मई को सुबह नौ बजे कुछ लोग पिलर व कंटीले तार को तोड़ कर उसकी जमीन कब्जा करने लगे. वह और उसकी बेटी विरोध करने गयीं तो दोनों के साथ मारपीट के साथ बदसलूकी की गयी. उसके बेटे को एसी- एसटी केस में फंसाने की धमकी दी. महिला ने कहा कि एक मई को धनसार थाना में मामले की शिकायत की थी, परंतु धनसार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. दो मई को ऑनलाइन शिकायत भी की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.पावर ऑफ अटर्नी के एवज में नहीं की धोखाधड़ी :
आइएमए के अध्यक्ष डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा पावर ऑफ अटर्नी के एवज में लगाये गये धोखाधड़ी के आरोप को बेकारबांध निवासी उपेंद्र कुमार सिंह ने गलत बताया है. बयान जारी कर रहा कि तीन मई 2011 को वीरेंद्र कुमार सिंह ने पावर ऑफ अटर्नी नंबर 743 उनके व उपेंद्र सिंह के नाम किया था. इस पावर को प्राप्त करने से पूर्व डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह ने अपनी जमीन का मूल्य निर्धारित करते हुए एग्रीमेंट के दिन पांच अगस्त 2010 को चार लाख, 29 अक्टूबर 2011 को एक लाख 25 हजार, 29 सितंबर 2014 को एक लाख व 12 फरवरी 2024 को दो लाख रुपये लिये. बाद में राशि प्राप्त नहीं होने का झूठा आरोप लगाते हुए थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दी. जबकि, जमीन की रजिस्ट्री के दौरान डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह ने खुद से जुड़े विभिन्न दस्तावेज दिया था. इस मामले को लेकर उन्होंने 22 अप्रैल को डॉ वीरेंद्र सिंह के खिलाफ न्यायालय में सीपी केस दर्ज कराया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है