वोटर कार्ड के अलावा 11 दस्तावेज के साथ कर सकते हैं मतदान
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कई दस्तावेज होंगे मान्य
धनबाद.
अगर किसी मतदाता के पास वोटर आइ कार्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता अपने वोटर आइडी कार्ड के अलावा अन्य 11 दस्तावेज के साथ मतदान कर सकते हैं. मतदान करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए जारी सर्विस आइडेंटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजीआइ) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड से मतदान कर सकते हैं. मतदान करने के लिए मतदाता सूची में मतदाता का नाम दर्ज होना अनिवार्य है. वोटर पर्ची से अपना नाम मिला सकते हैं. ऑनलाइन भी अपना नाम चेक कर सकते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है