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अवैध हथियार रखने के मामले में औरंगजेब को छह वर्ष कैद

अदालत से : गैंग्स ऑफ वासेपुर का सदस्य है औरंगजेब, 27 अगस्त 2018 को उसके खिलाफ दर्ज की गयी थी प्राथमिकी

By Prabhat Khabar News Desk | May 28, 2024 6:32 PM
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विधि प्रतिनिधि, धनबाद

अवैध हथियार रखने के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने हथियार के साथ पकड़े गये गैंग्स ऑफ वासेपुर के सदस्य जेल में बंद मो औरंगजेब को छह वर्ष को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. 21 मई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. आरोपी औरंगजेब इस मामले में गत कई वर्षों से जेल में बंद है. बैंकमोड़ पुलिस ने 27 अगस्त 2018 को औरंगजेब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप था कि 27 अगस्त 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि गोंदूडीह थाना क्षेत्र की हत्या के एक मामले में प्रयुक्त हथियार उसने अपने घर में छिपा कर रखा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर अवैध हथियार बरामद किया था.

मटकुरिया गोलीकांड में संयुक्त शिक्षा सचिव व धनबाद के पूर्व एलआरडीसी का बयान दर्ज :

मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने धनबाद के पूर्व एसडीओ व मामले के सूचक जॉर्ज कुमार तथा धनबाद के पूर्व एलआरडीसी कुंज बिहारी पांडेय का बयान दर्ज किया गया. जॉर्ज कुमार वर्तमान में संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग झारखंड रांची के पद पर कार्यरत हैं, जबकि कुंज बिहारी पांडेय सेवानिवृत्त हो चुके हैं. दोनों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की गयी. हालांकि दोनों का प्रति परीक्षण बचाव पक्ष द्वारा नहीं किया जा सका. अदालत ने प्रति परीक्षण के लिए दोनों गवाहों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख छह जून 2024 निर्धारित कर दी है. अभियोजन ने अब तक 28 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया है. दोनों गवाहों ने अदालत को दिये बयान में घटना का समर्थन किया. दोनों गवाहों ने आरोपी मन्नान मल्लिक व नीरज सिंह की पहचान की. हालांकि अन्य आरोपियों को पहचानने से इनकार किया. अदालत ने सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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