अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जांच लें : डीसी
आज दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सोशल मीडिया पर ‘नाम जांचों’ हैशटैग अभियान
वरीय संवाददाता, धनबाद.
उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि 25 जुलाई (गुरुवार ) को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा, जबकि 25 जुलाई से नौ अगस्त तक स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) के तहत मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जांच कर सकते है. वहीं छूटे हुए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे. डीसी बुधवार को समाहरणालय में पत्रकारों को संबोधित कर रही थीं. उपायुक्त ने बताया कि 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप को प्रदर्शित किया जायेगा. उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील है कि वे 25 जुलाई को सुबह अपने मतदान केंद्र जाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें. यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल अपने बीएलओ को बतायें. घर बैठे ही निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन एप या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी अपना नाम जांच सकते हैं. मतदाता अपने मोबाइल से एसएमएस के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड नंबर से इसीआइ लिखकर फिर एक स्पेस देकर अपना मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नंबर लिखकर 1950 पर मैसेज करने से मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी मैसेज से ही उपलब्ध हो जायेगी. डीसी ने कहा कि स्पेशल समरी रिवीजन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं. चलाया जा रहा ‘नाम जांचों अभियान’ : डीसी ने कहा कि यदि मतदाता अभी से मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर लेंगे तो फिर चुनाव के समय कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा चुनाव के समय कहीं-कहीं से ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि उनका मतदाता पहचान पत्र है, किंतु मतदाता सूची में नाम नहीं है. आगामी चुनाव के दौरान ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से बचने के लिए ही 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच ‘नाम जांचों’ सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है. इस सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा जरूर बनें. दूसरों को भी प्रेरित करें.20 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन :
उपायुक्त सुश्री मिश्रा ने बताया कि 27 व 28 जुलाई तथा 3 व 4 अगस्त को विशेष अभियान चलाया जायेगा. 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा. 1 जुलाई 2024 तक 18 साल के हो चुके युवा, विवाह के बाद घर में आयी नयी बहू या छूटे हुए मतदाता 25 जुलाई से नौ अगस्त तक अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वा लें. यदि घर में किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तो उनका नाम मतदाता सूची से हटवा लें. उक्त विषय को लेकर उपायुक्त ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है