धनबाद : बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी व्यवसायी इरशाद से चालीस लाख रुपये रंगदारी मांगने तथा विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो ने सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मिस संगीता की अदालत में सरेंडर कर दिया. उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. भाजपा विधायक करीब चार महीनों से फरार चल रहे थे. राज्य में सत्ता बदलने के साथ ढुलू महतो की मुश्किलें बढ़ गयी थीं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगाता दबाव बनाये थी. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी तथा राधेश्याम गोस्वामी ने बहस की. घटना 2016 की बतायी जा रही है.
रानीगंज में व्यवसायी करनेवाले इरशाद आलम ने शिकायत में कहा था कि मई 2016 में गाड़ी ले जाने के एवज में 40 लाख रुपये रंगदारी की मांग विधायक ने की थी. 26 लाख देने के बाद भी विधायक ने गाड़ी नहीं जाने दिया तथा और पैसे की मांग करते हुए जानलेवा हमला किया. उसके चार वॉल्वो टिपर, दो पोकलेन तथा एक ड्रिल मशीन पर कब्जा कर लिया. इरशाद की शिकायत पर बरोरा पुलिस ने ढुलू महतो के अलावे केदार यादव, धर्मेंद्र गुप्ता, कपिल राणा, सिकंदर चौहान व 8-10 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया. चार मई, 2016 को व्यवसायी ने श्रेया इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनी कोलकता से सात वाहनों को फाइनांस कराया था.छापेमारी में बरामद हुए वाहनबरोरा पुलिस कागजातों के आधार पर जांच करने 17 मार्च को कोलकाता के साॅल्टलेक सिटी स्थित फाइनांस कंपनी के ऑफिस गयी थी. वहां सत्यापन में कंपनी के उप प्रबंधक मनीष अग्रवाल ने कागजातों को सही बताया.
सत्यापन के बाद बरोरा थाना प्रभारी विनोद कुमार शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कर ली. याद रहे कि इरशाद की शिकायत पर बाघमारा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल की उपस्थिति में बरोरा पुलिस ने सात मार्च को जमुआटांड़ में विधायक द्वारा घेरी गयी बाउंड्री के अंदर छापेमारी कर दो वाहन तथा उसके अगले ही दिन ब्लॉक दो क्षेत्र के जमुनिया में संचालित आइसीसीपीआइएल आउटसोर्सिंग कंपनी कैंपस से सीपीएस 450 एचपी कंप्रेशर मशीन के साथ पीसी ड्रिल मशीन को ढूंढ़ निकाला था. साथ ही 890323 एवं 890221 नंबर के दो वॉल्वो वाहन की भी पहचान की गयी थी.कांग्रेस नेत्री यौन शोषण मामले में भी थी तलाशढुलू महतो कतरास की कांग्रेस नेत्री यौन शोषण मामले में भी फरार चल रहे थे.
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है. मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की खंडपीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका 8 अप्रैल, 2020 को खारिज कर दी थी. हाइवा लूट मामले में भी नामजदकिरण महतो के हाइवा लूट मामले में आरोपी ढुलू महतो ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. अदालत ने उन्हें 24 अप्रैल, 2020 तक प्रोविजनल बेल दी थी. किरण की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. यह घटना 4 फरवरी, 18 की है. वहीं डोमन महतो की जमीन हड़पने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सुलहनामा के आधार पर ढुलू महतो को अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन दोनों मामलों में विधायक अदालत में उपस्थित होकर बंधपत्र दायर नहीं कर सके हैं.