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DHANBAD NEWS : सप्तमी से पहले कोलकर्मियों के खाते में पहुंचेंगी बोनस की राशि

बर्खास्त , वीआरएस व कंपनी से धोखाधड़ी करने वाले कर्मियों को नहीं मिलेगा बोनस

नवरात्र के दौरान सप्तमी से पहले बीसीसीएल, इसीएल, सीसीएल व सीएमपीडीआइ समेत अन्य कोल कंपनियों में कार्यरत कोलकर्मियों के खाते में बोनस की राशि पहुंच जायेगी. इस आलोक में कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है. इसके मुताबिक वर्ष 2023-24 में उपस्थिति के आधार पर 93,750 रुपये की दर से पीएलआर का भुगतान नौ सितंबर या उससे पहले करने का निर्देश दिया गया है. कंपनी से धोखाधड़ी, दंगा या हिंसक व्यवहार, चोरी, कंपनी की संपत्ति के दुरुपयोग या तोड़फोड़ के कारण सेवा से बर्खास्त किये गये कर्मचारी उपरोक्त भुगतान प्राप्त करने के लिए अयोग्य होंगे. वहीं प्रशिक्षु जो समेकित वजीफा प्राप्त कर रहे थे, वर्ष के दौरान प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत, पीएलआर के भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे. हालांकि वे नियमित वेतनमान में रखे जाने की तिथि से पीएलआर के विरुद्ध भुगतान के हकदार होंगे. इसके अलावा जो कर्मी वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति के कारण रोजगार में नहीं है, सेवा में रहते जिनकी मृत्यु हो गयी है. कंपनी की सेवाओं से त्यागपत्र देने वाले या कंपनी की सेवानिवृत्ति से पहले सेवानिवृत्ति (आरबीएस) योजना के तहत अलग होने वाले कर्मी भी पीएलआर भुगतान के लिए पात्र होंगे.

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