Dhanbad News:बाघमारा थाना क्षेत्र के डुमरा-गोमो रोड स्थित मंडल मेडिकल संचालक व प्रैक्टिसनर एनके मंडल के खिलाफ बाघमारा थाना में बुधवार को रोहित कुमार दास की शिकायत पर कांड संख्या 66-24 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में रोहित कुमार दास का आरोप है कि अपनी मां रेखा देवी का बवासीर का ऑपरेशन कराने प्रैक्टिशनर एनके मंडल की मेडिकल हॉल में लाया था. ऑपरेशन के दौरान इंजेक्शन देने उनकी मां चीख रही थी.
ऑपरेशन के बाद नहीं आया होश
ऑपरेशन के बाद घंटों तक होश में नहीं आया. स्थिति बिगड़ते देख प्रैक्टिशनर एनके मंडल मेडिकल हॉल बंद कर फरार हो गया. इसके बाद अपनी मां को कतरास के नर्सिंग होम ले गये, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. प्रैक्टिशनर एनके मंडल के पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है. उनके द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने व इलाज में लापरवाही बरतने के कारण मेरी मां की मौत हुई है. बाघमारा पुलिस ने बुधवार को रेखा देवी का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया. केस के आइओ राकेश कुमार राम ने आरोपी प्रैक्टिशनर एनके मंडल की पत्नी शिल्पी मंडल से पूछताछ की. आरोपी घर से फरार है. विदित हो कि मंडल मेडिकल हॉल में बवासीर का ऑपरेशन कराने के बाद महुदा के भक्तूडीह के मनोज दास की पत्नी रेखा देवी की मौत हो गयी थी.
सीएचसी प्रभारी ने की जांच, सर्जिकल उपकरण व इंजेक्शन मिले
इधर, बाघमारा सीएचसी प्रभारी डॉ प्रभात मिश्रा ने बुधवार को मंडल मेडिकल हॉल की जांच की. मेडिकल हॉल के अंदर क्लिनिक में ऑपरेशन के सर्जिकल उपकरण, इंजेक्शन आदि मिले. प्रैक्टिसनर एनके मंडल फरार मिला. डॉ मिश्रा ने कहा कि इस तरह की क्रिटिकल केस में केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकता है. बिना डिग्री वाले प्रैक्टिशनर द्वारा गैर कानूनी ढंग से ऑपरेशन करना अपराध है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जल्द सिविल सर्जन करेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है