धनबाद जिला के सभी थाना के सीसीटीएनएस ( क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) को अपडेट किया जा रहा है. एक जुलाई से नये कानून को लागू करने के बाद इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है. इससे थाना में दर्ज होने वाले सभी मामलों को नये सिरे और नये धारा में दर्ज किया जायेगा. अपग्रेड करने का काम अगले दो दिनों तक चल सकता है.
2009 से काम कर रहा है सीसीटीएनएस :
सीसीटीएनएस पूरे भारत में 2009 से शुरू हुआ है. इसके पहले थाना में दर्ज होने वाली प्राथमिकी मैन्यूअली होती थी. पूरे फॉर्मेट को भरने के बाद कोर्ट और थाना में उसकी एक-एक प्रति रखी जाती थी. ऐसे में जब सेंट्रल लेवल पर रिकॉर्ड मांगा जाता था तो काफी परेशानी होती थी. लेकिन सीसीटीएनएस में अपराधियों का नाम और पता डालते ही पूरी जानकारी मिल जाती है.किसी भी थाना में दर्ज करा सकते हैं मामला :
एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बताया कि नये कानून के तहत कोई भी पीड़ित अब किसी भी थाना में अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है. उसे जीरो जीरो एफआइआर दर्ज की जायेगी और संबंधित थाना को भेज दिया जायेगा. वहीं अब ई एफआइआर को लागू कर दिया गया है. इसमें पीड़ित घर बैठे अपनी प्राथमिकी ऑनलाइन दर्ज कर सकेगा और तीन दिनों के भीतर आवेदनकर्ता को थाना बुलाया जायेगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है