शाम ढलते ही सरकारी स्कूलों में नशेड़ियों व जुआरियों का अड्डा बनने का समाचार प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद इसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने उपायुक्त, एसपी और डीएसइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य आभा वीरेंद्र अकिंचन ने 27 अगस्त को आयोग के सदस्य सचिव को पत्र जारी किया है.
क्या है पत्र में :
प्रभात खबर में 25 अगस्त को प्रकाशित समाचार से प्रतीत हो रहा है कि प्लस टू हाई स्कूल बिराजपुर, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, राजकीय आदर्श हिन्दी बालक मध्य विद्यालय टेंपल रोड, मध्य विद्यालय भूलीनगर, सिदो- कान्हू अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, मध्य विद्यालय झारुडीह में शराब की बोतलें पायी गयी हैं. विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का उठना-बैठना हो रहा है. जानकारी मिल रही है कि सरकारी स्कूलों के नजदीक शराब की बिक्री हो रही है, जो नियम के विपरीत है. यह बहुत गंभीर विषय है एवं हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.कार्रवाई का निर्देश :
आयोग की सदस्य आभा वीरेंद्र अकिंचन ने पत्र में कहा है कि उपायुक्त धनबाद और पुलिस अधीक्षक धनबाद को अतिशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दें. आयोग के सदस्य इस संबंध में 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की समीक्षा करेंगे. इस पर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव जयश्री टोप्पो ने 28 अगस्त को उपायुक्त व जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संबंध में पत्र जारी कर मामले की जांच कर की गयी कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने को कहा है. इसकी प्रति सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी को दी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है