Dhanbad News : लंबे अंतराल के बाद चौकीदार बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा
330 पदों के लिए 4517 अभ्यर्थी हुए शामिल, कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराने का दावा
धनबाद जिला के विभिन्न अंचलों के विभिन्न पंचायतों (बीट) में चौकीदार के रिक्त 330 पदों पर बहाली के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई. 4517 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दी. एक लंबे अंतराल के बाद धनबाद जिला में चौकीदार पद पर बहाली के लिए इस तरह की बंपर वैकेंसी निकली है. साथ ही इस बार अभ्यर्थियों के आवेदन को पहले शॉर्ट लिस्ट किया गया. उसके बाद लिखित परीक्षा ली गयी. इसके बाद शारीरिक जांच भी होगी. नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा रविवार को जिले के खालसा हाई स्कूल बैंक मोड़, डीएवी हाइ स्कूल दरी मोहल्ला, डीएवी पब्लिक स्कूल कुसुंडा, अपग्रेडेड हाई स्कूल लोवाडीह, एसएसएनएमएस इंटर कॉलेज सिजुआ, एसएसएलएनटी महिला कॉलेज धनबाद, बीएसएस महिला महाविद्यालय धनबाद, डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर, सरस्वती विद्या मंदिर भूली, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज सरायढेला एवं अभय सुंदरी गर्ल्स स्कूल धनबाद में परीक्षा हुई.
563 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित :
परीक्षा संपन्न होने के बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने रविवार को बताया कि सभी सेंटरों पर कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई. परीक्षा के लिए 5080 में 4517 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 563 अनुपस्थित रहे. उन्होंने बताया कि सुबह नौ बजे से पुराने समाहरणालय स्थित ट्रेजरी से प्रश्न पत्र लेकर प्रतिनियुक्त टीम अपने-अपने सेंटर के लिए रवाना हुई और समय पर सेंटर पहुंची. परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर पुस्तिका लेकर सभी टीम समाहरणालय पहुंची. उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की अच्छे से जांच की गयी. उनके एडमिट कार्ड के साथ उनके चेहरे का मिलान किया गया. एडमिट कार्ड व कलम के अलावा मोबाइल फोन सहित अन्य सभी प्रतिबंधित वस्तुओं को सेंटर से बाहर रखा गया. डेढ़ घंटे की परीक्षा पूर्वाह्न 11:00 से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गयी. सभी सेंटरों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, गश्ती सह उड़न दस्ता दंडाधिकारी के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस फोर्स मौजूद थे. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार के प्रभार में जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहा. कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक धारा-163 भा.ना.सु.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है