नाबालिग किक बॉक्सिंग खिलाड़ी से दुष्कर्म मामले में गुरुवार को धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुजरिम चिरकुंडा थाना क्षेत्र के चांच कोलियरी निवासी कोच विपुल मिश्रा को 20 वर्ष सश्रम कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने एक अक्तूबर को उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनबाद महिला थाने में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता विपुल मिश्रा से किक बॉक्सिंग सीखती थी. किक बॉक्सिंग के अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप में विपुल पीड़िता को दार्जिलिंग ले गया था. उसने एक सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 के बीच किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया. इस दौरान धमकी दी कि अगर संबंध नहीं बनायेगी तो उसे गेम से बाहर कर दिया जायेगा. साथ ही, अगर किसी को बताया तो उसका फोटो और वीडियो वायरल कर देगा. पीड़िता 22 सितंबर 2023 को रांची के खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गयी थी. वहां भी विपुल शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा. पीड़िता और उसके दोस्त आदित्य चौरसिया ने इसका विरोध किया, तो विपुल व उसके किक बॉक्सिंग के सहयोगियों ने आदित्य पर जानलेवा हमला किया. इसकी प्राथमिकी खेलगांव थाने में दर्ज की गयी.
पिता को जान से मरवाने की भी दी थी धमकी :
दार्जिलिंग प्रवास के दौरान विपुल मिश्रा ने पीड़िता को धमकी देते हुए दुष्कर्म की बात किसी से नहीं कहने को कहा था. उसने पीड़िता को उसके पिता की हत्या कराने की धमकी दी थी. भयवश पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया. खेलगांव में विपुल ने कहा था कि अगर वह उसकी बात नहीं मानी, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने देगा. पीड़िता और उसके दोस्त ने इसका विरोध किया. 25 अगस्त की देर रात विपुल मिश्रा के भाई एवं अन्य खिलाड़ियों ने उसके दोस्त को जान से मारने की कोशिश की. घटना के बाद पीड़िता अपने घर लौट आयी. प्राथमिकी के समय पीड़िता की उम्र 17 साल थी. बताते चलें कि पीड़िता ने झारखंड के लिए कई मेडल जीते हैं. उसे किक बॉक्सिंग सिखाने विपुल मिश्रा उसके घर पर आता था. नाबालिग खिलाड़ी सालों से विपुल को राखी बांधती आ रही थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है