Coal India News: कोल इंडिया की एपेक्स जेसीसी की बैठक गुरुवार को कोलकाता स्थित कंपनी मुख्यालय में हुई. अध्यक्षता चेयरमैन पीएम प्रसाद ने किया. इसमें कोल इंडिया प्रबंधन ने कोलकर्मियों के सालाना बोनस एक स्कीम के तहत प्रदान किये जाने का प्रस्ताव रखा. परंतु बैठक में उपस्थित सभी यूनियन नेताओं ने संबंधित प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज करते हुए पूर्व की तरह बोनस पर फैसला लेने की बात कही.
सीपीआरएमएस फंड को मजबूत करने पर दिया जोर
इस दौरान कोलकर्मियों के पेंशन व सीपीआरएमएस फंड को मजबूत करने पर जोर दिया गया. साथ ही सरप्लस क्वार्टर व बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर चर्चा हुई. नेताओं ने एपेक्स जेसीसी की नियमित बैठक करने की बात कही. बता दें कि इससे पूर्व एपेक्स जेसीसी की पिछली बैठक 2022 में हुई थी. यूनियन नेताओं ने खदान दुर्घटना में मौत होने पर 25 लाख रुपया भुगतान का प्रस्ताव भी कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष रखा.
कोल इंडिया के चेयरमैन ने यूनियन नेताओं से इन मुद्दों पर की बात
इस पर कोल इंडिया के चेयरमैन श्री प्रसाद ने कोयला मंत्री से चर्चा के पश्चात निर्णय लेने की बात कही है. उन्होंने यूनियन नेताओं के साथ कोयला उत्पादन, उत्पादकता, प्रेषण, प्राप्ति और गुणवत्ता में सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा की. साथ ही संसाधन के उपयोग, खदानों की क्षमता, उपकरण, मानव संसाधन, लागत, अर्थव्यवस्था व लाभप्रदता को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गयी.
प्रबंधन की ओर से ये अधिकारी हुए शामिल
बैठक में प्रबंधन की ओर से कोल इंडिया डीपी विनय रंजन, डीटी डॉ बी वीरा रेड्डी उपस्थित थे. जबकि बीसीसीएल सह इसीएल सीएमडी समीरन दत्ता के अलावा अन्य सभी अनुषंगी कोल कंपनियों के सीएमडी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे. वहीं यूनियन नेताओं में बीएमएस से के लक्ष्मा रेड्डी, एचएमएस से नाथूलाल पांडे, एटक से रामेंद्र कुमार, सीटू से डीडी रामनंदन व सीएमओएआइ से सर्वेश सोनी आदि उपस्थित थे.
अधिकारियों की मृत्यु पर अब आश्रित पुत्र-पत्नी को मिलेगी नौकरी
कोल इंडिया निदेशक मंडल ने पांच जून 2024 को आयोजित अपनी 466 वीं बैठक में आश्रित/अनुकंपा रोजगार से संबंधित कॉमन कोल कैडर के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक कोयला अधिकारियों की मृत्यु की स्थिति में अब उनके जीवनसाथी (45 वर्ष से कम आयु के) को प्रतिपूरक नौकरी का विकल्प मिलेगा.
18 से 35 वर्ष से कम आयु के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी
अधिकारियों के आश्रितों (18 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष से कम आयु के) को अनुकंपा नौकरी दी जायेगी. भले ही अन्य आश्रित सदस्य सेवा में हों. यदि मृतक अधिकारियों के जीवनसाथी अनुकंपा रोजगार का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आश्रित पुत्र/पुत्री (18 वर्ष से कम आयु के) 18 वर्ष पूरे होने के बाद अनुकंपा नौकरी के लिए पात्र होंगे. उनके नाम लाइव रोस्टर में रखे जायेंगे.
कोल इंडिया की ओर से जारी कर दी गई है अधिसूचना
इस आलोक में गुरुवार को कोल इंडिया के उप महाप्रबंधक कार्मिक (सीपी) राजेश वी नायर के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. बता दें कि कोल इंडिया के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक कोल अधिकारियों का यदि आश्रित पहले से ही सेवा में है, तो अतिरिक्त आश्रित के रोजगार पर विचार नहीं किया जाता है.
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