भू-अधिग्रहण के मामले में जल्द हो मुआवजा का भुगतान : जिला जज
राजस्व संग्रहण, भू अधिग्रहण पर विशेष लोक अदालत 29 को
धनबाद.
झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट धनबाद में 29 जून को एक दिवसीय भू-अधिग्रहण, राजस्व संग्रहण से संबंधित मुकदमों के निबटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगायी जायेगी. इसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह धनबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने जिला प्रशासन, बीसीसीएल, इसीएल, सेल, टाटा, रेलवे, डीवीसी पीएसयू अधिकारियों व नगर निगम के अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा विवादों का निबटारा नेशनल लोक अदालत में करायें, ताकि पक्षकारों को परेशानी ना हो, और उन्हें उचित मुआवजा मिले. इस बाबत प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया कि 24 जून से लेकर 28 जून तक प्री सीटिंग बैठक की गयी है. स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हर विभाग में कैंप कोर्ट लगाकर मौके पर विवादों का निबटारा करेंगे. न्यायिक पदाधिकारी को भी जिला जज ने निर्देश दिया है कि वैसे मामलों को चिह्नित करें, जिनका निबटारा विशेष लोक अदालत में किया जा सकता है. इस मौके पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पीयूष कुमार, अवर न्यायाधीश श्वेता कुमारी, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, एलआरडीसी संतोष गुप्ता, डीएफओ विकास पलीवाल, नगर आयुक्त रविराज शर्मा आदि मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है