दुर्घटनाओं के मामलों में जल्द होगा मुआवजा का भुगतान
जिला जज ने इंश्योरेंस कंपनियों को दिया निर्देश, मोटर यान दुर्घटना दावा पर विशेष लोक अदालत आठ जून को
विधि प्रतिनिधि, धनबाद,
झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट धनबाद में मोटर यान दुर्घटना दावा से संबंधित मुकदमों के निबटारे के लिए आठ जून को एक दिवसीय विशेष लोक अदालत लगायी जायेगी. इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा विवादों का निबटारा नेशनल लोक अदालत में करायें, ताकि पक्षकारों को परेशानी ना हो और उन्हें उचित मुआवजा मिल सके. बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ढीले ढाले रवैया के कारण इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को फटकार भी लगायी. प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया कि मोटर यान दुर्घटना दावा अधिनियम के मामलों के निबटारे के लिए तीन जून से लेकर सात जून तक प्री सिटिंग बैठक होगी. न्यायिक पदाधिकारी को भी जिला जज ने निर्देश दिया है कि वह मोटर यान दुर्घटना दावा के वैसे मामलों को चिन्हित करें. उन्होंने डालसा को नोटिस तामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है. मौके पर जिला व सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक, प्रभाकर सिंह, सुजीत कुमार सिंह, डीसी अवस्थी, स्वयंभू, कुलदीप, नीरज विश्वकर्मा, एसएन मिश्रा, प्रफुल्ल कुमार, संजय कुमार सिंह, साकेत कुमार, अंजनी अनुज, पारस कुमार सिन्हा, राकेश कुमार, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, अधिवक्ता उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है