नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मनोहरटाड़ सिंदरी निवासी सपन गोस्वामी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर 31 मई 2024 को बलियापुर थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक उसी दिन वह दोपहर 12.40 बजे पीड़िता अपनी बहन के साथ बाहर खेल रही थी, इसकी उम्र मात्र पांच वर्ष थी, तभी आरोपी पीड़िता को उठाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था. कि उसकी मां ने उसे देख लिया. अगल-बगल के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था.
सांसद ढुलू महतो मामले में अनुसंधानकर्ता का बयान दर्ज :
किरण महतो के हाइवा लूट के मामले की सुनवाई बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. मामले के अनुसंधानकर्ता चंदन कुमार ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने गवाह का प्रति परीक्षण किया. कोर्ट को दिये बयान में चंदन ने प्राथमिकी का समर्थन किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी 2025 निर्धारित कर दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है