Dhanbad News : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार, सजा पर फैसला आज
अदालत से : प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनबाद थाने में 11 मई 2024 को दर्ज की गयी थी.
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शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी कोडरमा जिले के मदनगुंडी चंदवरा निवासी प्रवीण राणा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख निर्धारित की. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनबाद थाने में 11 मई 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक प्रवीण पीड़िता के कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ता था, हमेशा वह उससे छेड़छाड़ करता रहता था. आरोप था कि नौ मई 2024 को जब पीड़िता अपनी नानी के घर थी, तो प्रवीण ऑटो लेकर आया और उसे बहला फुसला कर अपने साथ धनबाद स्टेशन ले गया और ट्रेन से उसे कोडरमा लेकर चला गया. कोडरमा के एक होटल में प्रवीण ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. केस विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.
कारू यादव को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने तलब की केस डायरी :
बीसीसीएल की खरखरी कोलियरी में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर नौ जनवरी को हुई फायरिंग, बमबाजी, आगजनी और बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को पत्थर मार कर घायल करने के मामले में मुख्य आरोपी झामुमो नेता कारू यादव उर्फ देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने बहस की. अदालत ने उनकी दलील सुनने के बाद पुलिस से कांड दैनिक तलब की है. छह फरवरी 2025 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आइजेड खान की अदालत ने कारू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. कारू यादव को पुलिस ने 16 जनवरी 2025 को बिहार के जमुई में पकड़ा था. 17 जनवरी को उसे जेल भेजा गया था.नीरज सिंह हत्याकांड : बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश :
धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा आज कोई गवाह पेश नहीं किया गया. अदालत ने बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान पिंटू सिंह, संजय सिंह हाजिर थे. पिंटू सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता जया कुमार व आयुष सिन्हा ने पैरवी की. वहीं डब्लू मिश्रा की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है