अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार

धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फरार आरोपी श्रवण कुमार महतो को दोषी करार दिया

By Prabhat Khabar News Desk | July 26, 2024 1:27 AM

शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फरार आरोपी श्रवण कुमार महतो को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 26 जुलाई को होगा. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर बरवाअड्डा थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 22 मार्च को पीड़िता घर में अकेली थी, तब श्रवण उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया. श्रवण उसे बस से कोडरमा फिर वहां से भुवनेश्वर ले गया. वहां उसके साथ जबरन मंदिर में शादी की और दुष्कर्म किया. सुनवाई के दौरान श्रवण फरार हो गया. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने उसे दोषी करार दिया.

सांसद ढुलू महतो नहीं हुए हाजिर :

नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौज मारपीट करने व ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई गुरुवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत में धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 अगस्त निर्धारित कर दी है. कुंती देवी के साथ मारपीट के मामले में मुकदमा अभियुक्तों के पुलिस पेपर के सप्लाई करने के लिए निर्धारित था. सभी अभियुक्तों के हाजिर नहीं रहने के कारण पुलिस पेपर सप्लाई नहीं किया जा सका. वहीं मुकेश चंदानी से रंगदारी मांगने के मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया.

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