DHANBAD NEWS : नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार सजा 26 को

अदालत से : प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर सात सितंबर 23 को कतरास थाने में दर्ज की गयी थी

By Prabhat Khabar News Desk | November 23, 2024 12:39 AM

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी कतरास निवासी अमित कुम्हार को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 26 नवंबर को होगा. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर सात सितंबर 23 को कतरास थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 28 अगस्त 2023 को अमित पीड़िता के घर में आया और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी ने पीड़िता का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.

नीरज हत्याकांड : विनोद सिंह की जमानत खारिज :

पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के रेकी करने के आरोप में जेल में बंद घनुआडीह निवासी विनोद सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार मनीष ने बहस की. वहीं अपर लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके पूर्व 22 सितंबर 2017 को विनोद की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी. 26 जुलाई को पुलिस ने झरिया के घनुआडीह निवासी विनोद सिंह को गिरफ्तार किया था. 19 सितंबर को कोर्ट को सौंपे चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया था कि विनोद तथा इस कांड में पूर्व में गिरफ्तार डबलू मिश्रा दोस्त थे. डबलू के कहने पर विनोद 20 तथा 21 मार्च 2017 को नीरज की मुवमेंट की जानकारी जुटाता रहा और डबलू को देता रहा. हालांकि 20 मार्च को विनोद को नीरज सिंह का कोई लोकेशन नहीं मिला. लेकिन 21 मार्च 2017, जिस दिन नीरज की हत्या हुई थी, उस दिन विनोद सुबह से ही रेकी करने निकल गया था. उस दिन शाम को चार बजे नीरज सिंह अपने वाहन से रघुकुल से झरिया के लिए निकले. विनोद ने टेम्पू से झरिया तक नीरज की रेकी की. उसके बाद शाम को छह बजे जैसे ही नीरज झरिया से धनबाद के लिए निकले, विनोद ने इसकी सूचना डबलू को दी. डबलू ने शूटरों को तैयार रहने को कहा. जैसे ही नीरज सिंह स्टील गेट के सामने बने गति अवरोधक के पास पहुंचे, शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर नीरज सहित चार लोगों की हत्या कर दी थी.

सांसद ढुलू महतो मामले में गवाह मुकरा :

हाइवा लूटकांड मामले की सुनवाई शुक्रवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विकास कुमार की गवाही करायी. उसने घटना का समर्थन नहीं किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह का प्रति परीक्षण किया. सुनवाई के दौरान अदालत में धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version