धनबाद.
नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी बर्धमान जिले के गौरंगडीह बाजार आसनसोल निवासी रवि साव को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना धनबाद में 25 सितंबर 2023 को दर्ज की गयी थी, प्राथमिक के मुताबिक वर्ष 2019 में पीड़िता की मुलाकात आरोपी, जो पीड़ित के दूर का रिश्तेदार लगता है, से एक शादी समारोह में हुई थी. इसके बाद दोनों में प्यार हो गया. प्राथमिकी में आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया, उसका फोटो वीडियो बना लिया. 11 मई 2023 को पीड़िता की शादी हो गयी. वह अपनी ससुराल धनबाद में रहने लगी. वहां एक मॉल में वह काम करती थी.आरोपी यहां भी उसका पीछा करता था. एक दिन पीड़िता अपनी ड्यूटी से घर जाने के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी रवि पहुंचा और शारीरिक संबंध बनाने की बात कही. जब पीड़िता इनकार कर दिया, इसके बाद आरोपी उसका वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. 23 सितंबर 2023 को फोटो वीडियो वायरल कर दिया.सांसद ढुलू महतो दो मामले में नहीं हुए हाजिर :
डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने और किरण महतो के हाइवा लूट मामले की सुनवाई गुरुवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता नीरज बिशियार ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने दोनों मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तारीख छह जनवरी 2025 निर्धारित कर दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है