Dhanbad News : दुष्कर्म के बाद नाबालिग का वीडियो बना ब्लैकमेल करने वाला दोषी करार, सजा पर फैसला आज

अदालत से : पीड़िता के पिता की शिकायत पर मधुबन थाने में 28 मई 2024 को दर्ज की गयी थी प्राथमिकी

By Prabhat Khabar News Desk | December 20, 2024 1:57 AM

नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने रामगढ़ निवासी कृष्ण जीवन पांडेय को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर मधुबन थाने में 28 मई 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक पीड़िता जब स्कूल जाती थी, तो आरोपी हमेशा उससे छेड़छाड़ करता था. आरोप था कि दो जून 2023 की रात को पड़िता घर में अकेली थी, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो बना लिया. आरोप था कि वीडियो दिखाकर वह बराबर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 29 मार्च 2024 व 2 अप्रैल 2024 को भी आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. केस विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

रंजय हत्याकांड में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश :

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने गवाह पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तारीख आठ जनवरी 2025 निर्धारित कर दी है. अदालत में सुनवाई के दौरान जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस से पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह आज हाजिर नहीं थे, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की.

सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में देवेंद्र सिंह हुए बरी :

सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के चर्चित मामले के आरोपी एंटी करप्शन कंट्रोल कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली. धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निर्भय प्रकाश की अदालत ने वरीय अधिवक्ता जया कुमार की दलील सुनने के बाद देवेन्द्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में बाई इज्जत बरी करने का आदेश दिया है. बताते चलें कि 13 अगस्त 2016 को यातायात परिचारी सिलवेस्तर बेकारबांध के समीप गाड़ियों की जांच कर रहे थे. पुलिस को सूचना मिली थी कि गाड़ी में अवैध शराब ले जायी जा रही है. उसी वक्त एक गाड़ी (जेएच10एई-374)1 आयी. इसे रोक कर जांच किया जाने लगा, तो उसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार तथा धक्का-मुक्की की. पुलिस को पता चला कि वह व्यक्ति देवेन्द्र सिंह था. पुलिस गाड़ी जब्त कर थाना ले आयी थी. पुलिस ने 13 अगस्त 2016 को देवेन्द्र के विरुद्ध धनबाद थाना में कांड संख्या 530/16 दर्ज की गयी थी.

सेल कर्मी दोहरा हत्याकांड में वादी ने अदालत से मांगी गवाहों की सुरक्षा :

सेल कर्मी प्रवीण राय व अन्य दोहरे हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश कुमार साकेत की अदालत में हुई. अदालत में वादी जयप्रकाश राय ने आवेदन देकर आरोप पत्र के गवाहों को व्यापक सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को देने की प्रार्थना की है. इसपर जयप्रकाश राय के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने अदालत को बताया कि 26 जून 2024 को इस मामले के गवाह धर्मेंद्र पंडित, अंकित सिंह, उत्तम सिंह तथा रोशन ठाकुर गवाही देने के लिए अदालत आये थे. अदालत में उन लोगों द्वारा गवाही के लिए हाजिरी भी दाखिल की थी, इसी बीच इस मामले के आरोपी धीरज सिंह एवं अन्य को अदालत में पेश किया गया. अभियुक्तों द्वारा अदालत से बाहर गवाहों को धमकी दी गयी, जिसकी शिकायत गवाहों ने लिखित रूप में अदालत से की थी, फिर आरोप पत्र के गवाह धर्मेंद्र पंडित को झूठी गवाही देने के लिए उस पर दबाव बनाया गया. इस संबंध में 15 जुलाई 2024 को पाथरडीह थाना में प्राथमिक की दर्ज करवायी गयी थी. चार दिसंबर 2024 को इस मामले में गवाही की तारीख तय थी, परंतु 3 दिसंबर को ही धर्मेंद्र पंडित का अपहरण कर लिया गया, उसे दो दिन अपराधियों ने अपने पास रखा. इसकी शिकायत 7 दिसंबर 2024 को पाथरडीह थाना में प्राथमिक की दर्ज कर की गयी थी. अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ऐसी स्थिति में गवाहों का गवाही देना सुरक्षित नहीं है, इसलिए अदालत जिला प्रशासन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक को गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश जारी करें.

रंगदारी मांगने के आरोपी को मिली जमानत :

मारपीट कर 10 लख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में गुरुवार को अदालत ने आरोपी अनिल चौधरी की अग्रिम जमानत उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दे दी है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ए शंकर डेविड के अनुसार आरोपी के खिलाफ सिंदरी थाना में माजिद राजा द्वारा प्राथमिक की दर्ज करवायी गयी थी. आरोप में कहा गया था कि 26 नवंबर 2024 को संध्या 5:30 बजे जब वह एफसीआइएल कार्यालय के गेट से कंपनी की गाड़ी लेकर कंपनी के स्टाफ को लेने जा रहा था, अंबेडकर चौक के समीप आरोपी अपने अन्य सहयोगियों के साथ उसकी गाड़ी रोक कर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की व 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी.

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