Dhanbad News : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा पर फैसला आज
अदालत से : पीड़िता की मां की शिकायत पर हरिहरपुर थाने में दर्ज की गयी थी प्राथमिकी
छह वर्षीय मासूम लड़की से दुष्कर्म मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने हरिहरपुर धनबाद निवासी असीम कुमार कर्मकार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी निर्धारित की है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर हरिहरपुर थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 25 मई 2024 की शाम असीम बाइक पर बच्ची को बैठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था. बच्ची ने यह घटना अपनी मां को बतायी थी. उसने यह भी बताया था कि जब वह चिल्लाने लगी थी, तो असीम ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया था.
बबन लाल का स्मृति दिवस मनाया गया :
धनबाद सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता तथा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बबन लाल का स्मृति दिवस मंगलवार को उनके चेंबर में मनाया गया. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय, महासचिव जितेंद्र कुमार समेत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने वरीय अधिवक्ता बबन लाल की तस्वीर पर माल्यार्पण किया. मौके पर वरीय अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर कर्ण, कोषाध्यक्ष मेघनाथ रवानी आदि मौजूद थे.दहेज हत्या मामले में साक्ष्य के अभाव में सास बरी :
दहेज की मांग को लेकर ऊर्जा कुमारी की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. फैसला सुनाने के वक्त किरण देवी अदालत में उपस्थित थीं. अदालत ने आरोपी सास किरण देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाल ने बहस की. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक भरत राम ने सूचक अजीर बिहारी सिंह समेत चार लोगों का मुख्य परीक्षण कराया था. बताते चले कि 20 अगस्त 2020 को ऊर्जा की हत्या उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए गला दबा कर कर दी थी. मृतिका के पिता अजीर बिहारी सिंह ने इस संबंध झरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है