नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार में दोषी करार, सजा पर फैसला कल
अदालत से : झरिया थाना में छह नवंबर 2015 को प्राथमिक की दर्ज करायी थी प्राथमिकी
नाबालिग बच्चों से अप्राकृतिक यौनाचार मामले में झरिया नूरी मस्जिद इमामबाड़ा निवासी छेदी अंसारी को अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया है. छेदी अंसारी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है. फरारी में ही पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने उसे दाेषी करार दिया. सजा पर फैसला 22 जुलाई को होगा. अभियुक्त के खिलाफ पीड़ित की मां ने झरिया थाना में छह नवंबर 2015 को प्राथमिक की दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया कि उसके छह वर्षीय पुत्र को छेदी ने बहला फुसलाकर कर जंगल की ओर ले गया, जहां उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. घटना के बाद पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पायी.
नीरज सिंह हत्याकांड :
बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश : नीरज सिंह हत्याकांड की सुनवाई शनिवार को अदालत में हुई. इस दौरान बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत ने बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान संजीव सिंह को छोड़कर अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.रंजय हत्याकांड :
गवाह पेश करने का आदेश : रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत ने अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित को गवाह पेश करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस से पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह आज हाजिर नहीं थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है