सिंदरी.
एफसीआइ बनाम खजांची सिंह से संबंधित मुकदमा संख्या 64/1980 पर धनबाद न्यायालय ने बुधवार पांच मई को एमसीए खारिज कर दिया है. एफसीआइ प्रबंधन ने गोशाला बाजार स्थित लगभग एक एकड भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर 1980 में न्यायालय में खजांची सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था. खजांची सिंह की मौत होने के लगभग 43 साल के बाद न्यायालय ने प्लॉट नंबर 987 का स्वामित्व एफसीआइ को बताया. खजांची सिंह के इस प्लॉट पर लगभग 100 परिवारों ने घर बना लिया है और वर्षों से रह रहे हैं. न्यायालय के निर्णय के बाद इन परिवारों ने न्यायालय में एमसीए (अपील) दायर किया था, जिसे न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया. इसके साथ ही प्लॉट नंबर 987 पर बसे लगभग 100 परिवारों के समक्ष बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है. इस संबंध में एफसीआइ के प्रशासनिक एवं संपदा अधिकारी देबदास अधिकारी ने बताया कि न्यायालय ने एमसीए खारिज कर दिया है, लेकिन, अभी तक इसकी सूचना एफसीआइ प्रबंधन को नहीं प्राप्त हुई है. न्यायालय के निर्देश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है