अदालत से
विधि प्रतिनिधि, धनबाद
मछली चोरी कर लेने के शक में युवक को मार कर जख्मी करने, बाद में उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में गुरुवार को धनबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश स्वयंभू की अदालत ने नामजद आरोपी निरसा निवासी ललन भुइयां व उसकी पत्नी रीता देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 10 अप्रैल को होगा. प्राथमिकी मृतक धीरन भुइयां की शिकायत पर निरसा थाने में 17 अप्रैल 2021 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 14 अप्रैल की रात साढ़े नौ बजे वह अपने परिवार के सदस्य के साथ घर में खाना खा रहा था. इसी बीच ललन भुइयां व उसकी पत्नी रीता देवी गाली गलौज करते हुए घर में आये और मछली चोरी का आरोप लगा खींचकर बाहर निकाला और रड से उसके सिर पर प्रहार कर दिया. रीता देवी ने भी मार कर उसे जख्मी कर दिया. इलाज के दौरान 17 अप्रैल को रांची रिम्स में उसकी मौत हो गयी.
नन्हे हत्याकांड, गवाह पेश करने का आदेश :
जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में हुई. अभियोजन कोई गवाह पेश नहीं कर सका. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. प्रिंस खान की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था.
हर्षित हत्याकांड में नाबालिग दोषी करार, सजा पर फैसला आठ को :
महुदा निवासी हर्षित की हत्या कर देने के मामले में गुरुवार को चिल्ड्रन कोट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. सजा पर फैसला आठ अप्रैल को होगा. इससे पूर्व इसी मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रधान दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने मंगलवार को मामले के नामजद नाबालिग को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. लोक अभियोजक अवधेश कुमार के अनुसार प्राथमिकी मृतक के पिता विन्ध्याचल यादव की शिकायत पर महुदा थाने में दर्ज की गयी थी. इसके मुतबिक नीतीश व नाबालिग ने मृतक हर्षित को घूमने की बात कह कर 22 सितंबर 2022 अपने साथ ले गया. जमुनिया कोलडंप में दोनों ने मिलकर हर्षित की गमछे से गर्दन दबा कर व पत्थर से कूच कर हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को पत्थर के नीचे दबा दिया. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया था.