विधि प्रतिनिधि, धनबाद, बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड़ स्थित ऋषि नगर निवासी अभिषेक कुमार की 36 वर्षीय पत्नी मणिका अखौरी उर्फ मोना हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित पति अभिषेक कुमार, सास मीना देवी व ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे सशरीर हाजिर हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने पैरवी की. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित करने के लिए अगली तारीख 16 मई 2024 निर्धारित कर दी है. गौरतलब है कि मृतिका के पिता अखौरी धर्मेंद्र बिहारी लाल की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके मुताबिक मोना को शादी के 13 साल बाद कोई संतान नहीं हुई. इस वजह से सास, ससुर उसकी हत्या कर अपने पुत्र की दूसरी शादी करना चाहते थे. घटना के समय घर पर मोना के पति अभिषेक कुमार, ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे , सास मीना देवी मौजूद थे. तीनों ने मिलकर पांच लाख रुपए दहेज को लेकर मोना की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त नुकीली छीलनी व खून से सना तौलिया अभिषेक व उसके माता-पिता के मोबाइल को जब्त किया है. श्री लाल ने अपने दामाद अभिषेक कुमार, समधी ब्रजेश कुमार कोचगवे व समधन मीना देवी पर अपनी बेटी मणिका अखौरी उर्फ मोना की हत्या गला घोंटकर करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने 19 जुलाई 2023 की रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 जुलाई को अदालत में पेश किया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. हांलांकि फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर है.
मोना हत्याकांड में पति ,सास व ससुर हुए हाजिर, आरोप गठन की तारीख तय
आरोपी पति, सास व ससुर हुए हाजिर
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