उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता की अवधि में कितनी राशि लेकर चलनी है यह चुनाव आयोग तय करता है, जिला प्रशासन नहीं. अगर किसी व्यक्ति की राशि पकड़ी जाती है व उनके पास कागजात हैं, तो उसे जांच के बाद छोड़ दिया जायेगा. ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. मंगलवार को समाहरणालय सभागार में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद पत्रकार वार्ता में उपायुक्त ने यह बातें कहीं. कहा कि त्यौहार या शादी-विवाह को लेकर नकद राशि लेकर चलने की सीमा में जिला स्तर से कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती. कहा कि 15 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद धनबाद जिला में अब तक 52 लाख रुपये से अधिक नकद रुपये जब्त किये गये हैं. नकद राशि मामले में जांच के लिए डीडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है. कमेटी में कोषागार पदाधिकारी व जीएसटी के एक अधिकारी शामिल हैं. कमेटी को निरंतर बैठक करने को कहा गया है. समय पर सही तरीका से कागजात दिखाने पर राशि रिलीज भी हो जायेगी.
एमसीसी का पालन करें सभी प्रत्याशी :
उपायुक्त ने बताया कि सभी छह विधानसभा क्षेत्र के नामांकन की तैयारी जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में पूरी कर ली है. कलेक्ट्रेट के सामने विधानसभा वार हेल्प डेस्क बनाये गये हैं. जहां से अभ्यर्थी जमानत की राशि जमा कर नामांकन पत्र ले सकते हैं. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्तूबर है. रविवार को नामांकन नहीं होगा. 30 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जायेगी. वहीं एक नवंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी. बताया कि लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी नामांकन के दौरान पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक मेमको मोड़ पर वाहनों को रोक दिया जायेगा. केवल अभ्यर्थी के तीन वाहन को कलेक्ट्रेट के मेन गेट तक आने की अनुमति रहेगी.हथियार जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस होगा रद्द : एसएसपी
वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है. बताया कि चुनाव की घोषणा होने के बाद से अब तक फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने 22 लाख व विभिन्न चेक नाका पर 30 लख रुपए जब्त किये गये हैं. वहीं 650 लीटर शराब भी बरामद की गयी है. जिले में 1224 लोगों को आर्म्स लाइसेंस निर्गत है. इसमें से 496 लोगों ने अपने हथियार जमा करा दिये हैं. उन्होंने कहा कि शेष लोगों को 24 अक्तूबर तक अपने संबंधित थाना में हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया है. उस तिथि तक हथियार जमा नहीं करने वालों का आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. पत्रकार वार्ता में डीएसओ प्रदीप शुक्ला, उप निर्वाचन पदाधिकारी काली दास मुंडा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार, आलोक मिश्र भी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है