Dhanbad News : डीसी ने इवीएम व वीवीपैट की कमीशनिंग कार्य का लिया जायजा

Dhanbad News : प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सावधानी व सजगता से कार्य करने का दिया निर्देश

By Prabhat Khabar News Desk | November 10, 2024 1:47 AM
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Dhanbad News : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बाजार समिति, धनबाद पॉलिटेक्निक एवं निरसा पॉलिटेक्निक में चल रहे इवीएम व वीवीपैट की कमीशनिंग कार्य का जायजा लिया. सिंदरी, टुंडी एवं बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली इवीएम व वीवीपैट की कमीशनिंग का कार्य बाजार समिति धनबाद, जबकि धनबाद, झरिया विधानसभा क्षेत्रों की कमीशनिंग धनबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं निरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए निरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जा रही है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सावधानी, सजगता से कार्य करें. निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी कक्ष, सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों के आइडी कार्ड, सहित सभी आवश्यक व्यवस्था की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिये. इस दौरान संबंधित आरओ व एआरओ भी उपस्थित थे.

सरकारी अधिकारियों, कर्मियों ने किया पोस्टल बैलेट से मतदान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों, मतदानकर्मियों, पुलिस के जवान, सुरक्षा बलों के लिए शनिवार से पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा शुरू की गयी. पहले चरण में जहां मतदान होना है, वहां के लिए आज से पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई. यह रविवार तक चलेगी. शनिवार को समाहरणालय के प्रथम तल पर बने फैसिलिटेशन सेंटर में निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, अंचल अधिकारी तोपचांची संजय कुमार सिंह सहित कई पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग किया. पोस्टल बैलेट कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह सहायक नगर आयुक्त प्रसून कौशिक ने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने का समय पूर्वाह्न 09.30 बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित है. इसके लिए समाहरणालय के फर्स्ट फ्लोर, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज, एसएसएलएनटी महिला कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज भूदा, गोल्फ ग्राउंड, डिस्पैच सेंटर, पुलिस लाइन, गोविंदपुर जैप-3 तथा सिविल सर्जन कार्यालय में फैसिलिटेशन सेंटर बनाये गये हैं. जहां 10 नवंबर और उसके बाद 12 से 19 नवंबर तक संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

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