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Dhanbad: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने किया सरेंडर, मिली जमानत

Dhanbad News: नाजायज मजमा बनाकर गाली-गलौज, मारपीट करने के एक मामले में सोमवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने अदालत में सरेंडर कर दिया.

Dhanbad News: नाजायज मजमा बनाकर गाली-गलौज, मारपीट करने के एक मामले में सोमवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने अदालत में सरेंडर कर दिया. धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनुष्का जैन की अदालत ने ढुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. प्राथमिकी कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गई थी.

अनुसंधान के बाद बरोरा थाने की पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो, प्रेम महतो, अजय गोरी, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो, नेमोती देवी, सुरेश साव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रविदास एवं विकास सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

दो मामलों में विधायक ढुलू महतो व अन्य पर आरोप तय

किरण महतो के हाईवा व टीपर लूट और डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा विधायक ढुलू महतो समेत अन्य पर चलेगा. धनबाद के एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने सोमवार को दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध आरोप का गठन किया.

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अदालत में ढुल्लू महतो समेत अन्य आरोपी उपस्थित थे. अदालत द्वारा पूछे जाने पर सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल की मांग की. अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 27 मार्च 2024 निर्धारित कर दी है.

किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को ढुल्लू महतो, केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज की गई थी. वहीं, दूसरी प्राथमिकी 14 फरवरी 2020 को डोमन महतो की शिकायत पर ढुल्लू महतो, अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास एवं बिट्टू सिंह के विरुद्ध जानलेवा हमला मारपीट का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई थी.

नाबालिग से देह व्यापार कराने के आरोपी दंपती को 20 वर्ष की कैद

धनबाद में नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उससे जबरन देह व्यापार कराने के एक मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी जोगता निवासी मोहम्मद रिजवान उर्फ बबलू अंसारी एवं उसकी पत्नी चांदनी खातून को 20 वर्ष कैद की सजा सुनायी. उन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

एक मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख निर्धारित की थी. पीड़िता की शिकायत पर 28 मई 23 को जोगता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 24 मई 2023 को आरोपी उसकी दुकान पर आए और पीड़िता से कहा की दुल्हन को सजाने के लिए चलना है. दोनों उसे ट्रेन से रांची लेकर गए.

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पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रांची रेलवे स्टेशन के समीप दोनों पति-पत्नी ने पीड़िता पर देह व्यापार का दबाव बनाया. उससे होटल में 5 दिन तक देह व्यापार कराया. उसके साथ मारपीट की. उसके मोबाइल छीन लिए. पीड़िता ने किसी तरह अपने घर वालों को घटना की सूचना दी. इसके बाद घरवाले आए और पीड़िता को रांची से वापस लेकर आए.

अनुसंधान के बाद पुलिस ने 21 सितंबर 2023 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 6 अक्टूबर 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा कल

धनबाद में नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने लोयाबाद निवासी प्रदीप बाऊरी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 5 मार्च को होगी. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर लोयाबाद थाने में दर्ज की गई थी.

प्राथमिकी के मुताबिक, 5 सितंबर 2020 की शाम को करीब 7:00 बजे पीड़िता (उम्र 4 वर्ष) अपने घर के बाहर खेल रही थी. उसी समय प्रदीप वहां आया. पीड़िता को चॉकलेट खिलाने के बहाने बहला-फुसला कर जंगल की ओर ले गया. अगल-बगल के लोगों ने बच्ची को पीड़िता को ले जाते देख लिया. पीड़िता जब घर नहीं आई, तो उसकी मां अगल-बगल के लोगों के साथ उसे खोजने जंगल की ओर गई. देखा कि प्रदीप उससे दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था.

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इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 27 अक्टूबर 2020 को प्रदीप के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 4 मार्च 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 7 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

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