मुहर्रम को लेकर सात जोन में बंटा धनबाद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मंगलवार अपराह्न दो बजे से 18 जुलाई की सुबह छह बजे तक कार्यरत रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष, सभी थाना व ओपी में रहेंगे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी

By Prabhat Khabar News Desk | July 16, 2024 1:57 AM
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मंगलवार अपराह्न दो बजे से 18 जुलाई की सुबह छह बजे तक कार्यरत रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष, सभी थाना व ओपी में रहेंगे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से धनबाद जिला को सात जोन में बांटा है. सात जोनल दंडाधिकारी व वरीय पुलिस अधिकारियों की तैनाती जोनल प्रभारी के रूप में किया गया है. सोमवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन तथा अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) हेमा प्रसाद ने मुहर्रम को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया है. मुहर्रम को लेकर जिला को धनबाद, कतरास, चिरकुंडा, झरिया, गोविंदपुर, टुंडी एवं तोपचांची जोन में बांटा गया है. सभी जोन में जोनल दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी तथा सभी थाना व ओपी में पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे. 16 जुलाई को अपराह्न दो बजे से 18 जुलाई की सुबह छह बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा. अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में रहेंगे. जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 2311217, 2311807 व 100 है. एसएनएमएमसीएच व सेंट्रल हॉस्पिटल में रोटेशन पर रहेंगे डॉक्टर किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना के फलस्वरुप त्वरित इलाज के लिए बीसीसीएल के सेंट्रल हॉस्पिटल जगजीवन नगर तथा एसएनएमएमसीएच के अधीक्षक को आकस्मिक वार्ड में समुचित व्यवस्था के साथ-साथ चिकित्सकों की टीम पालीवार प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया है. साथ ही, सिविल सर्जन को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे पालीवार चिकित्सक, एएनएम, जीएनएम व कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति एवं एंबुलेंस रखने का आदेश दिया गया है. संयुक्त आदेश में अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, साइबर थाना को सोशल मीडिया व विभिन्न तरह के व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर लगातार नजर रखने का निर्देश गया है. इसके अलावा साफ-सफाई एवं निर्बाध रूप से विद्युत व पेयजल आपूर्ति करने का आदेश है.

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