नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शनिवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने चिरकुंडा निवासी कंचन बाऊरी को 20 वर्ष कैद व बारह हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. छह सितंबर को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 12 नवंबर 2023 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक सात नवंबर 2023 को पीड़िता अपने घर से कॉलेज जाने की बात कह कर निकली परंतु वापस नहीं आयी, खोजबीन पर पता चला कि कंचन बाउरी उसे बहला फुसला कर ले गया है. अनुसंधान के दौरान यह पता चला कि कंचन पीड़िता को झरिया लेकर गया और उसकी मर्जी के बगैर उससे शादी की, उसे अपने साथ एक सप्ताह तक रखा . आरोप था कि इस दौरान कंचन ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया.
कोल कारोबारी के मामले में 12 सितंबर को फैसला :
सीबीआई के निर्देश पर कुसुंडा एरिया के आदर्श नगर शिमला बहाल में सड़क की मापी के लिए पहुंचे बीसीसीएल अधिकारियों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एक मामले में आरोपित चर्चित ठेकेदार एलबी सिंह, उनके भाई कुंभनाथ सिंह, भारत सिंह, ओम प्रकाश सिंह व मिथिलेश सिंह के मामले की सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय के लिए 12 सितंबर 2024 की तारीख निर्धारित की. अदालत ने सभी आरोपियों को सशरीर हाजिर रहने का आदेश दिया है. प्राथमिकी कुसुंडा एरिया नंबर छह के गोनुडीह खास कुसुंडा के कनीय अभियंता विनय कुमार ठाकुर की शिकायत पर झरिया थाने में 30 जून 2012 को दर्ज की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है