धनबाद के सांसद ढुलू महतो को एक वर्ष तक के लिए सशर्त विदेश यात्रा करने की अनुमति अदालत ने दी है. धनबाद के एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने ढुलू महतो को मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहने, नंबर ना चेंज करने तथा आधार नंबर अदालत में जमा करने की शर्त लगायी है. डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले में ढुलू महतो की ओर से उनके अधिवक्ता नीरज बिशियार द्वारा अदालत में आवेदन दिया गया था. अदालत में ढुलू महतो की ओर से कहा गया था कि वह अपनी बेटी प्राची कुमारी का केलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में नामांकन कराया है. वह अपनी पुत्री के गार्जियन हैं. उसकी पुत्री को केलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेसनो के राजनीतिक विज्ञान के कार्यक्रम में भाग लेना है. अदालत ने ढुलू महतो के आवेदन को स्वीकार करते हुए एक वर्ष तक के लिए यात्रा पर जाने की अनुमति दी है.
दुष्कर्म के मुजरिम को 20 वर्ष कैद :
एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने मुजरिम जेल में बंद सिंगराईडीह पूर्वी टुंडी निवासी कृष्णा हेंब्रम को 10 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. सजा की बिंदु पर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बहस की. अदालत ने 18 सितंबर 2024 को उसे दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. प्राथमिकी पीड़िता के शिकायत पर पूर्वी टुंडी थाने में चार सितंबर 2021 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 30 जनवरी 2021 को 7:00 बजे सुबह जोड़ियां तालाब में नहाने जा रही पीड़िता को कृष्णा ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.समीर मंडल हत्याकांड में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश :
सरायढेला थाना क्षेत्र के जमीन कारोबारी समीर मंडल हत्याकांड की सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने गवाह पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर 2024 निर्धारित कर दी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है