dhanbad news : भाभी की हत्या करने वालों दो देवरों को मिली उम्रकैद की सजा

दोनों देवरों ने लोहे के रड से पिंकी देवी के सिर पर मारकर उसे जख्मी कर दिया. उसे रेलवे लाइन के किनारे ले गये, धक्का देकर लाइन पर गिरा दिया. इसपर अदालत का आया इंसाफ.

By Prabhat Khabar News Desk | September 14, 2024 1:56 AM

जमीन विवाद को लेकर अपनी भाभी की रड से मारकर हत्या कर देने के मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप मान की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने भूली बी ब्लॉक निवासी रंजीत कुमार पासवान व अजीत पासवान को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. पांच सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने किया. प्राथमिकी मृतका पिंकी देवी के पति संजय पासवान की शिकायत पर बैंकमोड़ थाने में 30 अप्रैल 2023 को दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 30 अप्रैल 2022 के दोपहर 12:00 बजे आरोपी एकमत होकर मृतका के घर में पिछले दरवाजे से घुस गये. संजय पासवान व उसकी पत्नी पिंकी देवी के साथ गाली ग्लौज व मारपीट करने लगे, जब बचाने उसकी पुत्री सोनम आयी, तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे. आरोप था कि अजीत व रंजीत पासवान ने लोहे के रड से पिंकी देवी के सिर पर मारकर उसे जख्मी कर दिया. उसे रेलवे लाइन के किनारे ले गये, धक्का देकर लाइन पर गिरा दिया. सूचना पर पुलिस आयी और पिंकी को लेकर एसएनएमएमसीएच ले गयी, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 28 जुलाई 2023 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. पांच अक्टूबर 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा 17 को :

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने पुटकी निवासी सपन कालिंदी को दोषी करार दिया है. सपन इस मामले में फरार चल रहा है. उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना निर्णय सुनाया. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर पुटकी थाना में दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक पीड़िता 23 अगस्त 2020 को दिन के 12 बजे कपड़ा सिलाने गयी थी. परंतु वापस नहीं आयी. खोजबीन पर पता चला कि सपन पीड़िता को लेकर गया है. जब पीड़िता के माता-पिता ने सपन के घर जाकर इसकी शिकायत की, तो उनके साथ भी गाली गलौज की गयी. पीड़िता ने अदालत को दिये बयान में बताया था कि उसके साथ सपन ने जबरन शादी की थी और दुष्कर्म किया था.

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