DHANBAD NEWS: जज हत्याकांड का एक मुजरिम किशोर घोषित
अदालत से : मोबाइल चोरी मामले में सीबीआई कोर्ट ने दिया आदेश, अब होगी किशोर न्याय बोर्ड में होगी मामले की सुनवाई.
जज उत्तम आनंद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे एक मुजरिम को अदालत ने गुरुवार को किशोर घोषित कर दिया. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु की दलील सुनने के बाद उसे किशोर घोषित किया. वह बीते तीन वर्ष से जेल में बंद है. किशोर व लखन वर्मा को जज उत्तम आनंद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा व ऑटो चोरी के मामले में तीन वर्ष कैद की सजा हो चुकी है. मोबाइल चोरी करने के तीसरे मामले में उसके विरुद्ध सुनवाई चल रही है. किशोर की ओर से मुकदमे में पैरवी करने वाला कोई नहीं था. वह अत्यंत गरीब घर का था. उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सरकारी खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने का आग्रह किया, लिहाजा प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा के निर्देश पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ने मामले में आरोपी किशोर की ओर से पैरवी शुरू की. लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु ने 26 अप्रैल 2024 को उसे किशोर घोषित करने की प्रार्थना की थी. इसका सीबीआई ने विरोध किया. अदालत ने आरोपी का मेडिकल जांच करने का आदेश सिविल सर्जन धनबाद को दिया था. इस आलोक में मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ. मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में आरोपी को घटना के वक्त आरोपित की उम्र 18 वर्ष से कम बताया. मोबाइल चोरी में किशोर के खिलाफ अलग एफआइआर सात सितंबर 2021 को दर्ज की थी. सीबीआई ने उसके विरुद्ध 27 अक्टूबर 2021 आरोप पत्र दायर किया था. 24 नवंबर 2021 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.
नाबालिग से छेड़खानी में मुजरिम को तीन वर्ष कैद :
नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मुजरिम तोपचांची निवासी वसीम अंसारी को तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर तोपचांची थाने में एक फरवरी 2024 को दर्ज की गई थी.। प्राथमिकी के मुताबिक एक फरवरी 24 को स्कूल से लौटने के क्रम में वसीम ने उसके साथ छेड़खानी की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है